झाबुआ – । कलेक्टर नेहा मीना के निर्देशानुसार और जिला शिक्षा अधिकारी के आदेशानुसार कतिपय स्कूल प्रबंधन एवं प्राचार्य द्वारा एनसीईआरटी / एससीईआरटी से संबंधित पुस्तकों के साथ अन्य प्रकाशकों की अधिक मूल्य की पुस्तकें एवं अन्य सामग्री क्रय करने हेतु पालकों पर अनुचित दबाव बनाया जाकर विषयवार एनसीईआरटी /सीबीएसई / एससीईआरटी मुद्रित व निर्धारित पाठ्यक्रम की पाठ्य पुस्तकों के स्थान पर अन्य प्रकाशकों की पाठ्य पुस्तकों को चयन कर अभिभावक को दुकान विशेष/निर्धारित स्थान के पाठ्य पुस्तकों व अन्य शैक्षिक सामग्री अथवा यूनिफार्म क्रय करने हेतु अप्रत्यक्ष रूप से बाध्य किया जा रहा है। मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा अन्य संबंधित विषयों का विनियमन) नियम 2020 के नियम 6 (1) (घ) में स्पष्ट उल्लेख है कि निजी विद्यालय प्रबंधन द्वारा छात्र या अभिभावक को पुस्तके, यूनिफार्म, टाई, जूते, कॉपी आदि केवल चयनित विक्रेताओं से क्रय करने से लिए औपचारिक अथवा अनौपचारिक किसी भी रूप में बाध्य नहीं किया जाएगा। छात्र या अभिभावक इन सामग्रियों को खुले बाजार से क्रय करने के लिए स्वतंत्र होंगे। शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित विद्यालय पर कार्यवाही की जावेगी, जिसकी समस्त जवाबदारी संस्था प्रमुख की होगी।