रतलाम 4 अप्रैल 2024/लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के लिए मतदान कार्मिकों के प्रशिक्षण का सिलसिला गुरुवार से प्रारंभ हुआ। स्थानीय रतलाम पब्लिक स्कूल परिसर में साढ़े 3 हजार से भी अधिक अधिकारी, कर्मचारी प्रशिक्षण में सम्मिलित हो रहे हैं।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राजेश बाथम द्वारा गुरुवार को प्रशिक्षण का निरीक्षण किया गया। प्रशिक्षणार्थियों से बेहतर एवं सुव्यवस्थित निर्वाचन के संबंध में कलेक्टर श्री बाथम द्वारा विभिन्न प्रश्न पूछे गए। टेंडर वोट, प्रोक्सी वोट, चैलेंज वोट, माक पोल, ईवीएम इत्यादि के संबंध में कलेक्टर द्वारा प्रश्न पूछकर प्रशिक्षणार्थियों की गंभीरता को परखा गया।
6 अप्रैल तक चलने वाले इस प्रशिक्षण के लिए बेहतर व्यवस्थाएं की गई है। प्रतिदिन दो सत्रों में प्रशिक्षण आयोजित होगा। प्रशिक्षण में पीठासीन अधिकारी तथा मतदान अधिकारी क्रमांक एक सम्मिलित हो रहे हैं। कलेक्टर के निरीक्षण के दौरान अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. शालिनी श्रीवास्तव, एसडीएम श्री संजीव पांडे, आर्ट एंड साइंस कॉलेज प्राचार्य एवं नोडल डॉ. वाय.के. मिश्रा, मास्टर ट्रेनर श्री आर. कटारिया आदि उपस्थित थे।
नरवाई जलाने पर प्रकरण पंजीबद्ध
रतलाम 4 अप्रैल 2024/जिला दण्डाधिकारी श्री राजेश बाथम के निर्देशानुसार एवं अनुविभागीय अधिकारी रतलाम ग्रामीण श्री त्रिलोचन गौड के मार्गदर्शन में गुरुवार को नरवई जलाने की शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल तहसीलदार रतलाम ग्रामीण श्रीमती पिंकी साठे द्वारा टीम गठित तहसील रतलाम ग्रामीण स्थित ग्राम शिवपुर में गेहूं की फसल कट जाने के बाद सुखे (खाफे) नरवाई जलाने के सम्बन्ध में धारा 144 का उल्लघंन करने पर दोषियों के विरुद्ध थाना बिलपांक में प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करते हुए धारा 188 के अन्तर्गत प्रकरण पंजीबद्ध करवाया गया।
राशन की अफरा-तफरी पर दो व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज
रतलाम 4 अप्रैल 2024/कलेक्टर श्री राजेश बाथम के निर्देश पर जिले में राशन वितरण पर कडी नजर रखी जा रही है। निरीक्षण में राशन की अफरा-तफरी पाए जाने पर आलोट क्षेत्र के दो विक्रेताओं के विरुद्ध पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है।
जिला आपूर्ति अधिकारी श्री आनंद गोले ने बताया कि विगत 15 मार्च को कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी आलोट सुश्री कादंबिनी धकाते द्वारा बालाजी प्राथमिक उपभोक्ता भंडार आलोट द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान वार्ड नंबर 10 की जांच की गई। जांच के समय दुकान के बाहर दुकान की पहचान का पीला बोर्ड प्रदर्शित नहीं पाया गया, स्टॉक मूल्य सूची बोर्ड प्रदर्शित पाया गया किंतु प्रविष्टियां दर्ज नहीं पाई गई। जांच के समय स्टॉक रजिस्टर तथा वितरण रजिस्टर दुकान में उपलब्ध नहीं था। दुकान के ईपीडीएस पोर्टल पर स्टॉक का, भौतिक सत्यापन में पाए स्टॉक से मिलान करने पर 5722 किलोग्राम गेहूं, 2506 किलोग्राम चावल तथा 7 किलोग्राम शकर कम पाई गई एवं 243 किलोग्राम नमक अधिक पाया गया। दुकान में उपलब्ध स्टाक का घोषित स्टाक से कम पाया जाना खाद्यान्न की कालाबाजारी किया जाना प्रमाणित हुआ।
इस प्रकार विक्रेता कमल सिंह बालाजी प्राथमिक उपभोक्ता भंडार आलोट संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान वार्ड नंबर 10 द्वारा मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रदाय किए जाने वाले खाद्यान्न सामग्री को षडयंत्रपूर्वक अवैध रूप से विक्रय या व्यपवर्तन किया गया है जो कि मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली का स्पष्ट उल्लंघन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध होने से विक्रेता कमलसिंह के विरुद्ध पुलिस थाना आलोट में एफआईआर दर्ज करवाई गई।
कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सुश्री धकाते के द्वारा आदिम जाति सहकारी समिति विक्रमगढ़ द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान विक्रमगढ़ की आकस्मिक जांच के दौरान दुकान के बाहर दुकान की पहचान का पीला बोर्ड प्रदर्शित नहीं पाया गया। स्टॉक मूल्य सूची बोर्ड प्रदर्शित पाया गया किंतु प्रविष्टियां दर्ज नहीं पाई गई। जांच के समय स्टॉक रजिस्टर तथा वितरण रजिस्टर दुकान में उपलब्ध नहीं पाया गया। जांच के दौरान दुकान के ईपीडीएस पोर्टल पर स्टॉक के, भौतिक सत्यापन में पाए गए स्टाक से मिलान करने पर 4080 किलोग्राम गेहूं तथा 2936 किलोग्राम चावल कम पाया गया है। दुकान में उपलब्ध स्टाक का घोषित स्टाक से कम पाया जाना खाद्यान्न की कालाबाजारी किया जाना प्रमाणित होता है। उपस्थित उपभोक्ताओं द्वारा अपने कथन में बताया गया कि विक्रेता श्यामलाल जोशी द्वारा नियमित दुकान नहीं खोली जाती है। उपभोक्ताओं से दुर्व्यवहार किया जाता है, अंगूठा लगाकर कम राशन दिया जाता है। विक्रेता उपभोक्ताओं को राशन वितरण नहीं करता है, वह लड़ाई झगड़ा करके राशन दुकान बंद करके चला जाता है।
प्रकरण में विक्रेता श्यामलाल जोशी द्वारा मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रदाय किए जाने वाले खाद्यान्न आदि सामग्री को षडयंत्रपूर्वक अवैध रूप से विक्रय या व्यपवर्तन किया गया है जो कि मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली का स्पष्ट उल्लंघन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध होने से विक्रेता श्यामलाल जोशी के विरुद्ध पुलिस थाना आलोट में एफआईआर दर्ज करवाई गई है।
आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब जब्त
रतलाम 4 अप्रैल 2024/लोकसभा निर्वाचन 2024 की आदर्श आचार संहिता लागू होने पर जिला कलेक्टर श्री राजेश बाथम के निर्देशन में तथा सहायक आबकारी आयुक्त डॉ शादाब अहमद सिद्दीकी के मार्गदर्शन एवम् नेतृत्व में, अवैध मदिरा के निर्माण, विक्रय एवं संग्रहण के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सघन तलाशी की जा रही है। इसी क्रम में 3 अप्रैल को मुखबिर सूचना प्राप्त कर राजू नगर से सोनू पति श्यामलाल से 40 नग बीयर व 55 पाव प्लेन देशी मदिरा जप्त की गई।
इसी तरह जावरा के ग्राम आक्यादेह में आरोपी के भँवर सिंह पिता गोवर्धन सिंह रिहायशी मकान की तलाशी लेने पर 90 पाव देशी मदिरा मसाला तथा 25 पाव देशी मदिरा प्लेन जप्त कर मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34 (1) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिए गया । उक्त जप्त मदिरा का अनुमानित मूल्य 19275 रूपए है।
उक्त कार्यवाही में सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री पी.सी. केरवार, आबकारी वृत्त प्रभारी पुष्पराज चौहान, संतोष मंडलोई आबकारी उप निरीक्षक, हरेन्द्र सिंह घुरैया, आरक्षक ओमप्रकाश सावरिया, कांस्टेबल श्री भगवती सोलंकी, आरक्षक दिनेश खारोल, पुष्पा मीना, विक्टोरिया बोरासी, नगर सैनिक बद्रीलाल, चेतराम शामिल थे।
अधीक्षण यंत्री श्री खुराना ने किया नल जल योजनाओं का निरीक्षण
रतलाम 4 अप्रैल 2024/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग उज्जैन के अधीक्षण यंत्री श्री राजीव खुराना ने गुरुवार को जिल्ो के पांच ग्रामों का भ्रमण किया, नल-जल योजनाओं का निरीक्षण करते हुए ग्रामीणों से चर्चा की, जल समिति सदस्यों से संवाद किया।
अधीक्षण यंत्री ग्राम सनवादा, मोरदा, नेगड़दा, चवरा, मुंदड़ी पहुंचे। उन्होंने पेयजल व्यवस्था संचालन, संधारण, जलकर वसूली, जल गुणवत्ता की सतत जांच आदि विषयों पर चर्चा की। जहां सुधार किया जाना है, संबंधित उपयंत्री को निर्देशित किया। ग्रामीणों को पानी का महत्व बताया, नलों पर टोटिया लगाने, जल अपव्यय को रोकने की बात कही। भ्रमण उपरांत जिला मुख्यालय पर विभागीय कार्यों की समीक्षा भी की।
समीक्षा के दौरान श्री खुराना ने प्रगतिरत योजनाओं को शीघ्र पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया। ग्रीष्मकाल में कहीं भी जल संकट उत्पन्न नहीं हो, इस हेतु हैंडपंप संधारण, सिंगल फेस मोटर, राइजिंग पाइप की व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने के निर्देश दिए। कार्यपालन यंत्री श्री गोविंद भूरिया, सहायक यंत्री श्री नरेश कुवाल, श्रीमती प्रियंशा दुबे, जिला सलाहकार श्री आनंद व्यास, उपयंत्री श्री बी.एल. बिंदोरिया, श्री कमल कुमावत, श्री इरफान अली, श्री डी.सी. कथिरिया, श्री अर्पित चतर, शोभा अर्गल, श्री जिगनेश बामनिया, श्री लोकेश डायमा आदि उपस्थित थे।