आर टी ओ कृतिका मोहटा अधिकतर जिले के दौरे पर रहती है परन्तु आदिवासी बाहुल्य झाबुआ जो मध्य प्रदेश के पश्चिम मै आता है यहा जो भी अधिकारी आता है खाली हाथ पर जाता है जेबे भर कर जो भी सरकारी योजनाओ को जमीन स्तर तक पहुंचाना होता है परन्तु हमारे जिले की रात दिन जिले के दौरे पर रहने वाली आर टी ओ कृतिका मोहटा ने कभी भी चालक परिचालक को सरकारी योजना की जानकारी देना उचित नही समझा
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत वाहन खरीदने में सब्सिडी और सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का फायदा दिया जाएगा। आकस्मिक मृत्यु होने पर परिवार को आर्थिक मदद मिलेगी।
चालक, परिचालक कल्याण योजना के तहत पुरस्कार के लिए आवेदन शुरु
परिवहन विभाग द्वारा चालकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मोटरयान चालक, परिचालक कल्याण योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत राज्य के सर्वश्रेष्ठ परिवहन यान चालकों में से एक चालक को सारथी श्री पुरस्कार एक लाख रुपए की राशि से पुरस्कृत किया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ यान चालक के लिए इच्छुक मोटरयान चालक, परिचालक अपने आवेदन 15 मार्च तक जिला परिवहन कार्यालय में जमा करा सकते हैं। चालक, परिचालक 2015 नियमावली एवं आवेदन प्रारूप विभागीय वेबसाइट www.mptransport.org पर भी उपलब्ध है।
चालक-परिचालक कल्याण बोर्ड बनेगा प्रदेश में चालक-परिचालक कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा। इसका उद्देश्य चालक और परिचालकों की बेहतरी की दिशा में काम करना है। सरकार की ओर से बोर्ड में 10 करोड़ रुपए की राशि जमा की जाएगी।
चालक-परिचालकों का न्यूतनम वेतन और काम के घंटे तय किए जाएंगे। उनका पंजीयन किया जाएगा। पंजीकृत चालक-परिचालकों को एक रुपए किलो गेहूं और एक रुपए किलो चावल मिलेगा। बोर्ड में चालक-परिचालकों के प्रतिनिधि भी रहेंगे।
10 विभाग शामिल, फिर भी नहीं मिल रहा चालक-परिचालकों को लाभ
इन विभागों से मिलता लाभ: योजना में शामिल होने के बाद चालक परिचालकों को जिन विभागों से लाभ मिलता। उसमें मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, आयुक्त नगर पालिक निगम, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास, उपसंचालक, सामाजिक न्याय विभाग, महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, परियोजनधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग, जिला आपूर्ति अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, लीड बैंक मैनेजर, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शामिल हैं।
सरकारी खर्च पर अब होगा चालक-परिचालक का बीमा
परिवहन विभाग द्वारा परिवहन यान चालक व परिचालकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मोटरयान चालक-परिचालक कल्याण योजना संचालित की गई है।
इस योजना का उद्देश्य मध्यप्रदेश में पंजीकृत परिवहन यान लायसेंस धारक चालकों और परिचालकों के समग्र कल्याण एवं पुनर्वास के उद्देश्य से स्वास्थ्य सुविधायें, कौशल उन्नयन, जीवन बीमा, दुर्घटना में स्थाई अपंगता होने पर पुनर्वासित करना, स्वरोजगार हेतु स्वयं का वाहन खरीदने में मदद करना, सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ जैसे विवाह, छात्रवृत्ति, अनुग्रह सहायता आदि लाभ प्रदान करना और राज्य के श्रेष्ठ चालकों को पुरस्कृत करना है।
इस योजना की पात्रता के लिये आवेदक मध्यप्रदेश का स्थायी निवासी होकर उसके पास मध्यप्रदेश में व्यावसायिक चालक-परिचालक की जीवित अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) होना तथा आवेदक का नाम समग्र पोर्टल में अंकित होना आवश्यक है। योजना के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली सहायता संबंधित प्रशासकीय विभागों के माध्यम से विद्यमान योजना में पात्रतानुसार प्रदान की जायेगी । योजना की विस्तृत जानकारी आवेदक अपने जिले के परिवहन कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं तथा योजना के अंतर्गत सहायता हेतु आवेदन-पत्र अपने जिले के परिवहन कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं।