झाबुआ 12 अप्रैल, 2024।जिले में अवैध मदिरा की बिक्री पर रोकथाम हेतु कलेक्टर नेहा मीना एवं मुकेश नेमा उपायुक्त संभागीय उड़नदस्ता इंदौर द्वारा सतत कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के पालन में मदिरा धारण, परिवहन, चैर्यनयन एवं विक्रय के विरूद्ध ज़िला आबकारी अधिकारी झाबुआ श्रीमती बसंती भूरिया के निर्देशन में 12 अप्रैल 2024 को मुखबिर की सूचना पर आबकारी टीम द्वारा वृत्त झाबुआ ‘ब’ में मुखबिर द्वारा बताये अनुसार टांडी -समोई मेन रोड पर वाहन क्रमांक GJ 17 AH 1880 का पीछा कर ग्राम टांडी में वाहन को घेराबंदी करके रोका गया। वाहन चालक ने अपना नाम शैलेन्द्र पिता कन्हैयालाल नायक बताया उक्त वाहन की तलाशी लेने पर कुल 22 पेटी माउंट 6000 सुपर स्ट्रांग बियर मदिरा (कुल- 269.28 बल्क लीटर) विधिवत जप्त करके, मदिरा एवं वाहन कब्जे आबकारी लेकर आरोपी शैलेंद्र पिता कन्हैयालाल नायक उम्र 31 वर्ष निवासी ग्राम टांडी के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 एवं संशोधित अधिनियम 2000 की धारा 34(1)(क) ,34(2), 36,46 के तहत प्रकरण पंजीबद्घ कर विवेचना में लिया गया। उक्त जप्तशुद्धा मदिरा का अनुमानित मूल्य राशि रुपये 79,200/- है एवं जब्त वाहन का अनुमानित मूल्य 4,00,000/- रुपये है। उक्त कार्यवाही सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री महादेव सोलंकी के मार्गदर्शन में आबकारी उपनिरीक्षक विकास वर्मा द्वारा की गई एवं आबकारी उपनिरीक्षक सर्वश्री अकलेश सोलंकी, योगेश दामा एवं आबकारी स्टाफ कान्तु डामोर, श्रीराम शर्मा, सोहन नायक, मदन राठौर, पवन गाड़रिया, विजय चौहान, श्रीमती पुष्पा बारिया एवं वाहन चालक बहादुर व लोकेन्द्र का उल्लेखनीय योगदान रहा। जिले में अवैध मदिरा की बिक्री एवं अवैध परिवहन के विरुद्ध आबकारी विभाग की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।