आबकारी अमले द्वारा 86 हजार रूपए की अवैध शराब एवं महुआ लहान जब्त
रतलाम 19 अप्रैल 2024/ लोकसभा निर्वाचन के दृष्टिगत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राजेश बाथम के निर्देशानुसार और सहायक आयुक्त आबकारी डॉ.शादाब अहमद सिद्दीकी के मार्गदर्शन में अवैध मदिरा विक्रय, संग्रहण और उत्पादन के विरुद्ध 19 अप्रैल को आबकारी अमले द्वारा ग्राम घोड़ाखेड़ा में तालाब किनारे 2 स्थानों से 800 किलोग्राम महुआ लहान जब्त कर अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध 2 प्रकरण कायम किए।
ग्राम मथुरी में पूनमचंद पिता कैलाश पारगी के कब्जे से 12 बॉटल बीयर एवम 50 पाव देशी प्लेन मदिरा एवम गौशाला रोड स्थित तुषार पिता राजेश टांक एवं ममता पति अशोक टांक के मकानों की तलाशी लेने पर अवैध मदिरा न मिलने पर 2 खाली तलाशी पंचनामे बनाए गए । इस प्रकार कुल 7.8 बल्क लीटर विदेशी मदिरा बीयर, 9 बल्क लीटर देशी मदिरा प्लेन एवं 800 किलो महुआ लहान जब्त कर आबकारी अधिनियम की धारा 34 (1) के तहत 03 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए।
कुल जब्त मदिरा एवं लहान की कीमत 86000 रुपए आंकी गई । सम्पूर्ण कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक चेतन वैद , वंदना अग्रवाल, अशोक दवे, मीनाक्षी रेवाले, आबकारी आरक्षक भगवतीलाल सोलंकी, संतोष नेका, बनसिंह अहरे, रामचरण पवार, भावना खोड़े, विक्टोरिया डामर, पुष्पा मीणा का सराहनीय योगदान रहा।