आगर / मालवा – कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राघवेन्द्र सिंह ने जिले के दो आदतन अपराधियों को 03-03 माह के लिए जिलाबदर किया है , जारी आदेशानुसार गोलू उर्फ शकील पिता अलीमउद्दीन निवासी इतवारिया बाजार सुसनेर वर्ष 2010 से तथा जसवंतसिंह पिता शंकरसिंह निवासी सोयतखुर्द वर्ष-2011 से निरन्तर आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने पर जिला दण्डाधिकारी ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) (ख) के अन्तर्गत 03-03 माह की कालावधि के लिये जिला आगर-मालवा एवं इसके सीमावर्ती राजस्व जिले शाजापुर, उज्जैन, राजगढ़, रतलाम, मंदसौर की सीमाओं से बाहर चले जाने का निष्कासन आदेश पारित किया है तथा न्यायालय जिला दण्डाधिकारी आगर की पूर्व अनुमति के उक्त प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश नही करने हेतु आदेशित किया हैं ।