झाबुआ – प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शपथ लेने के बाद पुरे प्रदेश मे मांस मटन की दुकानों पर प्रतिबंध लगाया था पर झाबुआ नगर के वार्ड क्रमांक 4 रोहितदास मार्ग मे कई बार समझाईस देने के बाद भी खुले मे मांस मटन बेचने का कार्य जारी था , आज नगर पालिका परिषद का अमला सीएमओ के नेतृत्व मे कार्यवाही करने पहुंचा तब वहाँ दुकान मे अंदर खाने मांस मटन का विक्रय किया जा रहा था , ज़ब वहाँ नगर पालिका की टीम कार्यवाही करना शुरू की तो मांस बेचने वाले व्यपारी तिलमिला उठे ओर नगर पालिका के अधिकारी एवं कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार कर छिना झपती करने लगें एवं गाली गलोच कर दबाव बनाया गया , कुछ महिला कर्मचारियों से मारपीट कर धमकिया तक दे डाली विवाद ज्यादा बढ़ने के बाद नगर पालिका सीएमओ एवं सभी कर्मचारी थाने पहुँचे एवं मांस विक्रेताओं के खिलाफ आवेदन दिया गया , सीएमओ द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर थाना पुलिस द्वारा अधिनियम 1860 की धारा 353 , 323 , 269 के तहत शाहरुख़ पिता शलिम , सोनू पिता सलीम , सलीम पिता हकीम , रहीश पिता हकीम पर मामला दर्ज किया गया एवं मामले की विवेचना के बाद SC ST एक्ट के सहित अन्य धाराएं बढ़ने की संभावना है ।