आगर / मालवा – कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राघवेंद्र सिंह ने निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर माध्यमिक शिक्षक , कार्या . उ . मा . वि . सोयतकला श्री रामगोपाल दांगी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है , जारी आदेशानुसार शिक्षक द्वारा निर्वाचन आयोग के निर्देशो का पालन नहीं किया गया एवं मतदान संबंधित महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही किये जाने से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 को धारा के तहत निलंबन की कार्यवाही किया जाना अनुविभागीय अधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी आगर द्वारा प्रस्तावित करने पर माध्यमिक शिक्षक श्री रामगोपाल दांगी का उक्त कदाचरण एवं घोर लापरवाही किए जाने के फलस्वरूप लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धाराओं के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधी के दौरान माध्यमिक शिक्षक का मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय आगर-मालवा रहेगा तथा निलंबन अवधी में इन्हे नियमानुसार जीवन निर्वहन भत्ता देय होगा ।