अलीराजपुर – कलेक्टर डॉ अभय अरविंद बेडेकर ने बताया कि मप्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा अवैध एवं अनियमितताओं वाले संयोजनों के विरुद्ध विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा था । जांच के दौरान मई 2024 विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के तहत जिले में 77 प्रकरण दर्ज कराए गए । कलेक्टर डॉ बेडेकर ने समस्त आटा चक्की संचालकों एवं अन्य मोटर उपयोगकर्ता उपभोक्ताओं से अपील करते हुए कहा कि विद्युत उपयोगकर्ता जो की अवैधानिक रूप से बिजली कनेक्शन करके उपयोग कर रहे है वे एक सप्ताह के भीतर आवेदन देकर विद्युत वितरण कम्पनी से नियमित कनेक्शन प्राप्त करें। अन्यथा आगामी दिवसों में इस तरह की कार्यवाही करने के दौरान कोई भी अवैध कनेक्शन पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ जुर्माने या न्यायालयीन कार्यवाही कर 3 वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा ।