झाबुआ

झाबुआ – नगर पालिका परिषद के कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार , गाली गलोच एवं हथापाई करने वाले मांस मटन विक्रेता पर SC / ST के तहत धारा बड़ाई गईं ।

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झाबुआ से जिला प्रतिनिधि नयन टवली की खबर ✍️

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झाबुआ – नगर के वार्ड क्रमांक 4 रोहितदास मार्ग मे नगर पालिका परिषद का अमला सीएमओ के नेतृत्व मे कार्यवाही करने पहुंचा तब वहाँ दुकान मे अंदर खाने मांस मटन का विक्रय किया जा रहा था , ज़ब वहाँ नगर पालिका की टीम कार्यवाही करना शुरू की तो मांस बेचने वाले व्यपारी तिलमिला उठे ओर नगर पालिका के अधिकारी एवं कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार कर छिना झपती करने लगें एवं गाली गलोच कर दबाव बनाया गया था , कुछ महिला कर्मचारियों से मारपीट कर धमकिया तक दे डाली थी , सीएमओ संजय पाटीदार द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर थाना पुलिस द्वारा अधिनियम 1860 की धारा 353 , 323 , 269 के तहत शाहरुख़ पिता शलिम , सोनू पिता सलीम , सलीम पिता हकीम , रहीश पिता हकीम पर मामला दर्ज किया गया था ओर अब मामले की विवेचना के बाद धारा 3 (2) (v) (A) SC / ST के तहत धारा बड़ाई गईं है , बता देके अब इन मांस विक्रेताओं की मुसीबत ओर बढ़ गईं है अब देखते है की मामले के कई दिनों के बाद नगर पालिका के अधिकारी एवं कर्मचारीयों को थाने पर बार बार बुलाकर परेशान करने वाली पुलिस अब इन मांस विक्रेताओं को अब तक गिरफ्तार करती है ।

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