झाबुआ

थाना रायपुरिया क्षेत्र में मृतक हनुमानसिंह की हत्या के अपराध में 08 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

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दिनांक 09.11.2018 को ग्राम छापरापाडा नहर के पास धन्ना भूरिया के कपास के खेत में एक पुरूष की औधें मुंह लाश पड़ी थी। जिसकी पहचान मृतक हनुमानसिंह राजपूत की लाश के रूप में हुई। मृतक हनुमानसिंह की लाश का निरीक्षण करने पर मृतक के गले में धारदार हथियार की गंभीर चोट एवं शरीर पर अन्य चोटे थी। आरोपियों ने मृतक हनुमानसिंह की हत्या कर लाश को खेत में फेंक दिया। जिस पर थाना रायपुरिया में हत्या का अपराध क्रं. 289/2024 धारा 302, 201, 34 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
उक्त प्रकरण की विवेचना निरी. कौशल्या चौहान के द्वारा की गई। उक्त प्रकरण में 08 आरोपियों को निर्णय दिनांक 14.06.2024 माननीय न्यायालय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पेटलावद जिला झाबुआ (म.प्र.) श्री मनोहरलाल पाटीदार द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई व 5000-5000 हजार रुपए का अर्थदंड दिया गया।

नाम आरोपीः- 
1- संजीत सिह पिता महेश सिह जाति चौहान उम्र 39 साल निवासी कुर्मीपुर थाना जपला जिला हुसेना बादा थाना झारखण्ड
02- जितेन्द्र पिता रामसिह जाति राजपूत उम्र 26 साल निवासी ग्राम टीकरी थाना जपला जिला हुसेना बाद राज्य झारखण्ड
03- अमित सिह पिता प्रशान्तसिह राजपुत उम्र 23 साल निवासी नरसिह पीधा कंचनपुर जिला औरंगाबाद बिहार
04- मनिषसिह पिता धनजयसिह राजपूत उम्र 20 साल निवासी टिकरी कुर्मीपुर थाना जपला जिला हुसेना बादा राज्य झारखण्ड
05- रितेश पिता सुमोतसिह राजपूत उम्र 21 साल निवासी ग्राम खलीलपुर थाना जपला जिला हुसेनाबाद राज्य झारखण्ड
06- देवा उर्फ बबन पिता राधेश्याम जाति भारती उम्र 25 साल निवासी ग्राम पथरिया पोस्ट कंडा थाना विश्राम पुर जिला पलामु राज्य झारखण्ड
07- विरेन्द्र पिता रामचन्द्र जाति चौधरी उम्र 38 साल निवासी धुन्धाआ पोस्ट खादरा थाना इन्टीपीसी खेरा जिला ओरन्गाबाद राज्य बिहार
08- चंदनसिह पिता सत्येन्द्रसिह राजपूत उम्र 25 साल निवासी ग्राम टिकरी कुर्मीपुर थाना जपला जिला हुसेना बादा राज्य झारखण्ड

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