झाबुआ

नवीन अपराध अधिनियम 2023 के संबंध में समस्त थाना क्षेत्रों में जनजागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया

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            नवीन अपराधिक अधिनियम (भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023) जो की 01 जुलाई 2024 से लागू हो चुका है। उक्त नवीन अपराध अधिनियम 2023 के लागू होने को लेकर पुलिस अधीक्षक झाबुआ श्री पद्मविलोचन शुक्ल के निर्देशन में जिले के समस्त थाना क्षेत्रों में जनजागरण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। थाना कोतवाली में पुलिस अधीक्षक श्री पद्मविलोचन शुक्ल, अति. पुलिस अधीक्षक श्री प्रेमलाल कुर्वे उपस्थित रहे। थाना रानापुर में एसडीओपी झाबुआ सुश्री रूपरेखा यादव, थाना रायपुरिया में एसडीओपी पेटलावद श्री सौरभ तोमर, थाना थांदला में एसडीओपी थांदला श्री रविन्द्र राठी, थाना मेघनगर में उप पुलिस अधीक्षक श्री कमलेश शर्मा, थाना कल्याणपुरा में उप पुलिस अधीक्षक श्री गिरीश जेजुरकर की उपस्थिति में उक्त जनजागरण कार्यक्रम संपन्न हुए।
उक्त कार्यक्रम में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों, अधिवक्ताओं, पत्रकार बंधुओ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, शिक्षक, शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों, ग्राम संरपच, ग्राम सचिवों एवं तड़वियों, कोटवार को आमंत्रित किया गया है।
भारत सरकार द्वारा नए कानून में महिला, वृद्ध, बालक को नए ढंग से परिभाषित किया जाकर इस वर्ग के प्रति अपराध की रोकथाम तथा अपराध होने पर त्वरित न्याय की व्यवस्था की गई है। अब जीरो पर एफआईआर दर्ज तो होगी ही साथ ही E-FIR भी दर्ज कराई जा सकेगी। महिला, वृद्ध व बच्चों से उनकी सुविधा के स्थान पर पूछताछ की व्यवस्था नए कानूनी प्रावधानों में है। देश के बाहर बैठे या देश के भगोड़े अपराधियों के विरुद्ध उनकी अनुपस्थिति में मामले का विचारण होकर दण्ड सुनाया जा सकेगा। जिससे ऐसे उद्घोषित अपराधियों को दोषसिद्ध किया जाकर उनका विदेश से प्रर्त्यपण आसान होगा। नवीन कानून के प्रति लोगों की जिज्ञासा परिलक्षित हुई एवं पुलिस द्वारा प्रत्येक थाना क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थानों पर जनजागरूकता हेतु नये कानून से संबंधित फ्लेक्स व पोस्टर भी लगाये गये। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ किया गया।

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