झाबुआ

नवीन आपराधिक अधिनियम 2023 एवं सायबर अपराध के संबंध में जागरूकता अभियान

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झाबुआ -नवीन आपराधिक अधिनियम (भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023) जो की 01 जुलाई 2024 से लागू हो चुका है। इस संबंध में आज शारदा विद्या मंदिर झाबुआ में 400 से अधिक बच्चों को नवीन कानून के संबंध में जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक झाबुआ  पद्मविलोचन शुक्ल, एसडीओपी झाबुआ सुश्री रूपरेखा यादव, उप पुलिस अधीक्षक कमलेश शर्मा, थाना प्रभारी यातायात निरी. जयराज सोलंकी एवं पुलिस अधीकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे ।


कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक द्वारा बच्चों को नवीन आपराधिक अधिनियम, यातायात के नियमों, बच्चों के अनुशासन और उनके भविष्य के बारे में चर्चा कर जानकारी दी गई। उन्होने नवीन आपराधिक कानून के बारे में जानकारी देकर बच्चों के अधिकारों के बारे में बाताया। बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिये प्रेरित किया गया। साथ ही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने हेतु यातायात नियमों के बारे में जानकारी देते हुए यातायात संकेतो के बारे में जानकारी दी गई। एसडीओपी झाबुआ सुश्री रूपरेखा यादव ने बच्चों को नवीन कानून के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की।
उप पुलिस अधीक्षक कमलेश शर्मा द्वारा बढ़ते सायबर अपराधों के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि ऑनलाइन सुरक्षित रहने के लिए कुछ साइबर सुरक्षित प्रथाओं का पालन करना आवश्यक होता है, जिनके बारे में जानकारी दी गई। सेक्सटॉर्शन के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि कोई अज्ञात व्यक्ति या महिला के द्वारा व्हाट्सएप पर वीडियों कॉल कर अश्लील वीडियों बनाकर आपको ब्लैकमेल कर पैसों की मांग की जाती है, जिससे आपको बचना है। अज्ञात वीडियों कॉल को नहीं उठाना है। इसके साथ ही अन्य वर्तमान में प्रचलित साइबर फ्रॉड जैसे वॉइस चेंजिंग एप से हो रहे अपराधों के बारे में, टेलीग्राम के माध्यम से साइबर ठगों द्वारा पार्ट टाइम जॉब के नाम पर व टास्क पूरा करने के नाम पर होने वाली ठगी के बारे में, डिजिटल अरेस्ट, AI Voice Scam एवं बच्चों की गिरफ्तारी का डर दिखाकर होने वाली ठगी के बारे में विस्तृत जानकारी देकर उनसे बचने के उपाय बताएं।

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