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24 जुलाई को पेंशनर्स कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम अपनी मांगों को लेकर सौपेगें ज्ञापन । पेंशनर्स की ज्चलंत लंबित मांगों का निराकरण नही होने से पेंशनर्स एवं उनके परिवार में घोर असंतोष व्याप्त है- अरविन्द व्यास ।

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24 जुलाई को पेंशनर्स कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम अपनी मांगों को लेकर सौपेगें ज्ञापन ।
पेंशनर्स की ज्चलंत लंबित मांगों का निराकरण नही होने से पेंशनर्स एवं उनके परिवार में घोर असंतोष व्याप्त है- अरविन्द व्यास ।


झाबुआ । 
मध्यप्रदेश प्रोग्रेसिव्ह पेंशनर्स एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष श्री अरिवन्द व्यास एवं उपाध्यक्ष सुभाष दुबे ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश भर के 5 लाख पेंशनर्स की ज्चलंत लंबित मांगों का निराकरण नही होने से पेंशनर्स एवं उनके परिवार में घोर असंतोष व्याप्त है। इन्ही इन्हीं मांगों को लेकर प्रान्तीय निर्देशानुसार विधानसभा एवं लोकसभा के निर्वाचन के पश्चात  पेंशनरों को आशा थी कि राज्य के पेंशनरों की समस्याओं का समाधान प्रदेश सरकार करके राहत प्रदान करेगी । परन्तु ऐसा नही होने पर प्रदेश सरकार के मुखिया मुख्यमंत्रीजी के नाम जिला प्रोगेसिव्ह पेंशनर्स एसोसिएशन द्वारा आगामी 24 जुलाई को कलेक्टर के माध्यम से जिलास्तर पर तथा तहसीलस्तर पर एसडीएम एवं तहसीलदार के माध्यम से पेंशनरों की मांगों को लेकर 10 सूत्रीय ज्ञापन सौपा जावेगा ।
श्री व्यास एवं श्री दुबे ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम से 10 सूत्रीय ज्ञापन सौपा जावेगा । ज्ञापन मंे केन्द्र सरकार एवं देश के विवभिन्न राज्यों के पेंशनर्स को 50 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत दी जारही है, परन्तु मध्यप्रदेश के पेंशनरों को 46 प्रतिशत की दर से ही महंगाई राहत दी जा रही है। अतः 4 प्रतिशत की दर से शीघ्र ही महंगाई राहत दिये जाने का अनुरोध किया जावेगा । इसके अलावा मध्यप्रदेश छत्तीसगढ की धारा  49 को अविलम्ब समाप्त करने एवं केन्द्रीय तिथि से महंगाई राहत दिये जाने,मध्यप्रदेश छत्तीसगढ के पेंशनर्स के लिये आयुष्मान योजना एवं स्वास्थ्य बिमा योजना लागू की जाने, वर्तमान में शासन द्वारा 80 वर्ष की आयु पूर्ण होने के प्श्चात 20 प्रतिशत की दर से पेंशन में वृद्धि की जाती है परन्तु माननीय उन्न न्यायालय के निर्णयो के अनुसार पेंशनर्स को 79 वर्ष आयु पूर्ण होने पर 20 प्रतिशत का लाभ दिया जावे । इसके साथ ही 30 जून एवं 3 दिसम्बर को सेवानिवृत्त  होने वाले पेंशनर्स को एक वेतनवृद्धि का लाभ  प्रदान किया जावे । इसके लिये न्यायालय के निर्णय  की प्रतीक्षा करना न्यायोचित नही है बिना न्यायालय के निर्णय के एक वेतनवृद्धि  का लाभ दिया जावे । वही केन्द्र के समान राज्य पेंशनर्स के नियमों में अविवाहित बेटी, विधवाख् परित्यकता बेटी को आजीवन थर्ड पार्टी परिवार पेंशन प्रदान की जावे ।इसके अलावा प्रदेश के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को भी उत्तरप्रदेश सरकार की तरहराज्य कर्मचारी केशलेश योजना लागू की जाकर स्टेट हेल्थ कार्ड जारी किये जावे ताकि पेंशनरों का इलाज आयुष्मान योजना की तरह बिना किसी वित्तिय सीमा के कैशलैस उपचार सुविधा पंजीकृत अस्पतालों से मिल सकें ।
ज्ञापन मे ंछटवें एवं सातवें वेतनमान के एरियर्स के भुगतान की मांग भी शामील है । आदिमजाति  कल्याण विभाग के शिक्षकों को स्कूल विभाग के शिक्षकों के समान नियुक्ति दिनांक से नियमित वेतनमान दिये जावे तथा समस्त शिक्षकों  के अर्जित अवकाश के नगदीकरण का भुगतान किया जावे ।श्री व्यास ने जिले के पेंशनरों से अपील की है कि 24 जुलाई को अधिक से अधिक संख्या में ज्ञापन देने के अवसर पर जिलास्तर एवं तहसील स्तर पर एकत्रित होकर अपनी एकता का परिचय देवें ।

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