झाबुआ

झाबुआ पुलिस द्वारा  किया गया अंधे कत्ल का पर्दाफाश”    अंतरसिंह की पत्नी केसरी के कहने पर नरवाली में अंतरसिंह को छोटी बलोला बारात में आने पर जान से खत्म करने की योजना बनाई गई।

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घटना का विवरण :-  दिनांक 10.06.2024 को  राहुल पिता केरमसिंह चौहान उम्र 25 वर्ष निवासी डायमंड पैलेस सिरपुर इंदौर ने चौकी पारा पर सूचना दी कि कल शाम को 06.00 बजे वह और अंतरसिंह और परिवार के साथ सभी लोग मदन डोडवा निवासी डायमंड पैलेस इंदौर की बारात में गांव छोटी बलोला आये थे सभी लोग शादी में नाच रहे थे करीब 2.30 बजे रात अजय देवडा उसके पास आया और बोला कि उसकी मोटरसाईकल नहीं मिल रही है तो वह सभी मोटरसाईकल ढूँढते-ढूँढते घाटी के नीचे पहुँचे वहाँ डी.पी. के पास एक आदमी पडा था जिसको उन्होनें देखा तो अंतरसिंह था जिसके सिर कान चेहरे पर चोंट होकर खून निकल रहा था जो बेहोश था साँसे चल रही थी उसे पारा अस्पताल लेकर गये जहाँ अंतरसिंह की मौत हो गई है। सूचना पर मर्ग क्रमांक 96/2024 धारा 174 जा.फौ. का कायम कर जाँच में लिया गया। जाँच में पी.एम. रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसमें डाक्टर द्वारा मृतक के साथ मारपीट में आई चोटों के कारण मृत्यु होना लेख करने व साक्षियों के कथनों के आधार पर थाना झाबुआ में अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध  अपराध क्रमांक 633/2024 धारा 302 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
हत्या के खुलासे के लिये की गयी कार्यवाही :-
रोगंटे खड़े कर देने वाली निर्मम हत्या करने जैसी सनसनीखेज घटना को देखते हुए पुलिस अधीक्षक झाबुआ श्री पद्मविलोचन शुक्ल द्वारा संपूर्ण घटना को गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री प्रेमलाल कुर्वे एवं उप पुलिस अधीक्षक श्री कमलेश शर्मा के निर्देशन व अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) अनुभाग झाबुआ  एवं थाना प्रभारी कोतवाली के मार्गदर्शन में अंधे कत्ल का जल्द खुलासा करने हेतु टीमों का गठन किया गया। 
घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर साक्ष्य एकत्रित करने हेतु एफएसएल टीम, डाग स्कॉट टीम, फिंगर प्रिंट टीम को भेजा गया।
1- थाना प्रभारी झाबुआ व चौकी प्रभारी पारा के नेतृत्व में घटनास्थल के आस-पास के लोगों से पूछताछ करने व घटनास्थल की ओर आने वाले सभी मार्गो को चेक कर सीसीटीवी फुटेज देखने हेतु लगाया गया।
2- एसडीओपी झाबुआ को मृतक के परिवार की फैमिली ट्री बनाकर वहां से जानकारी प्राप्त करने की जिम्मेदारी दी गई।
3- साथ ही गोपनीय रूप से आसूचना संकलन के लिए टीम को गोपनीय सूचनाए एकत्रीत करने हेतु लगाया गया।
4- सायबर टीम को तकनीकी साक्ष्य एकत्रि्त करने हेतु लगाया गया।
घटना का खुलासा :-
विवेचना के दौरान मृतक के परिजनों, बारात में आये लोगों से एवं ग्राम बलोला, ग्राम नरवाली पहुँचकर बारिकी से पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान आसूचना संकलन की टीम को एक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई कि घटना दिनांक 10.06.2024 के एक दिन पहले विक्रम, मुकेश व उसके साथियों के द्वारा अंतरसिंह की पत्नी केसरी के कहने पर नरवाली में अंतरसिंह को छोटी बलोला बारात में आने पर जान से खत्म करने की योजना बनाई गई। अंतर को जान से मारने के लिये विक्रम व उसके साथियों के द्वारा कट्टा व कारतूस एवं चाकू लेकर मदन की बारात में रात को नरवाली से मोटरसाईकल पर बैठकर सभी छोटी बलोला पहुंचे व रात के समय मृतक अंतरसिंह को विक्रम व उसके साथी शराब पिलाने का कहकर साथ में लेकर घाटी के नीचे पहुँचे जहाँ पर मुकेश व उसके साथी पहले से खड़े थे व पहुंचते ही योजना के अनुसार अंतरसिंह पर कट्टे से फायर कर व चाकू एवं पत्थरों से मारा जिससे अंतर की मौत हो गई। पुलिस टीम द्वारा बड़ी ही सूझबूझ से घेराबंदी कर आरोपी विक्रम, मुकेश एवं अन्य दो विधि विरुद्ध बालकों से पूछताछ की गई जो कि घटना दिनांक को अंतर के साथ घटना कारित करना स्वीकार किया जिन्हे विधिवत प्रकरण में गिरफ्तार किया गया इस तरह पुलिस टीम द्वारा इस घटना का खुलासा किया गया।


गिरफ्तार आरोपियों के नाम :- 
1. आरोपी विक्रम पिता ठाकुरसिंह डोडवा उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम नरवाली
2. मुकेश पिता मोहन डोडवा उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम नरवाली थाना झाबुआ
3. अन्य दो विधि विरुद्ध बालक

घटना में प्रयुक्त जप्त सामग्री :-

1. एक 12 बोर देशी कट्टा एक नाल व चला हुआ एक कारतूस
2. एक धारदार चाकू

सराहनीय कार्य में योगदान :-
                           संपुर्ण घटनाक्रम का खुलासा करने में थाना प्रभारी आर.सी. भास्करे, चौकी प्रभारी पारा उनि अशोक बघेल, सउनि विपिन वर्मा, आर. 07 रवि डावर, आर. 615 एलामसिंह डुडवे, म.आर. रुपाली एवं सायबर सेल झाबुआ से आर. 500 राकेश चौहान आर. 235 सुरेश चौहान, आर. 552 महेश प्रजापति, आर. 573 संदीप बघेल की अंधे कत्ल का पर्दाफाश करने में सरहानीय भूमिका रही। उक्त सराहनीय कार्य पर पुलिस टीम को पुलिस अधीक्षक झाबुआ द्वारा पुरूस्कृत करने की घोषणा की।

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