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झाबुआ

थाना काकनवानी क्षेत्र में मृतक नान्तु की हत्या के अपराध में 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

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दिनांक 29.04.2023 को ग्राम छोटी थेथम मे आरोपी दितमल व पांगली के घर एक पुरूष की लाश खून मे लथपथ होकर मृत अवस्था मे पडे होने की सूचना मिली थी। जिसकी पहचान मृतक नान्तु भूरिया की लाश के रूप में हुई। मृतक नान्तु की लाश का निरीक्षण करने पर मृतक के सिर दौनो हाथ व दौनो कोख  में धारदार हथियार की गंभीर चोट एवं शरीर पर अन्य चोटे थी।   जिस पर थाना काकनवानी में मर्ग क्र. 27/2023 धारा 174 जा. फो. के उपरांत अपराध क्र. 161/2023 धारा 302 , 34 भा. द. वि.  का अपराध  पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
उक्त प्रकरण की विवेचना निरी. दिनेश रावत के द्वारा की गई। उक्त प्रकरण में दौनो आरोपियों को निर्णय दिनांक 16.07.2024 माननीय न्यायालय व्दितिय अपर सत्र न्यायाधीश  जिला झाबुआ (म.प्र.) श्री सुभाष सुनहरे द्वारा धारा 302 सहपठित धारा 34 भा.द.वि. के तहत सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई व 10000-10000 हजार रुपए का अर्थदंड से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण का प्रतिनिधित्व श्री जुवानसिंह डावर, अपर लोक अभियोजक व्दारा किया गया।

नाम आरोपीः- 
1- दितमल उर्फ जीतमल पिता सादुरा रावत
02- पांंगली पति दितमल  उर्फ जीतमल रावत

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