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झाबुआ

राणापुर विशेष जनसुनवाई में प्राप्त शिकायत पर कार्यवाही करते हए कलेक्टर द्वारा लोकसेवा केंद्र राणापुर संचालन अनुबंध समाप्त कर अर्थदण्ड अधिरोपित

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               झाबुआ 03 अगस्त , 2024। मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के प्रभावी क्रियान्वंयन हेतु लोक सेवा प्रबधंन विभाग जिला झाबुआ द्वारा पी.पी.पी. मॉडल अंतर्गत लोक सेवा केन्द्र  राणापुर के संचालन हेतु श्री महेश राव निकुम निवासी बड़वानी, शासन के निर्देशित प्रावधान अनुसार अनुबंधित होकर लोक सेवा केन्द्र राणापुर जिला झाबुआ के संचालन हेतु उत्तरदायी है। लोक सेवा केन्द्र पर प्राप्त आवेदनो को ऑनलाईन किया जाकर संबंधित विभाग/कार्यालय को प्रेषित किया जाना ही लोक सेवा केन्द्र का मूल उद्देश्य है।
       30 जुलाई 2024 को विशेष जनसुनवाई कार्यक्रम तहसील राणापुर जिला झाबुआ में जनसुनवाई शिकायत द्वारा श्री भानु मछार के अनुसार लोक सेवा केन्द्र राणापुर पर निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क  (राशि) वसूलने, एक ही व्यक्ति द्वारा लोक सेवा केन्द्रो के संचालन करने एवं इनचार्ज को हटाने के संबंध में शिकायती आवेदन प्रस्तुत किया गया है।
       प्रस्तुत शिकायत के अवलोकन एवं पूर्व में लोक सेवा केन्द्र  की प्राप्त  सी.एम. हेल्पलाईन शिकायत के अवलोकन तथा जिला लोक सेवा प्रबधंक जिला झाबुआ द्वारा मौका निरीक्षण से ज्ञात हुआ कि लोक सेवा केन्द्र राणापुर के इनचार्ज श्री सरदार देवड़ा विगत कई वर्षो से कार्य कर रह है, इनके द्वारा लोक सेवा केन्द्र  के पास एक अनाधिकृत घुमटी लगाकर ऑफलाईन आवेदन बनाये जाकर विक्रय किये जा रहे है, इसके पास किसी भी प्रकार के अनुमति/स्वीकृति नहीं पायी गई। प्रत्येक अनाधिकृत ऑफलाईन आवेदन हेतु  50/- रुपये से लेकर 100/- रुपये अनाधिकृत रुप से वसूले जा रहे है।
       लोक सेवा केन्द्र  राणापुर जिला झाबुआ के अनुबंध के अनुसार आवेदको की सहायता हेतु एक प्रशिक्षित ऑपरेटर रखना अनिवार्य है और निर्धारित शुल्क  ही लिया जाना प्रावधानित है। उल्लेखित है कि पूर्व में भी इस संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर समय-समय पर निर्देशित किया जाता रहा है, परन्तु लोक सेवा केन्द्र अनुबंधित संचालक एवं इनचार्ज द्वारा निरंतर लापरवाही बरती जा रही है।
      अतएव उपरोक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं सचिव, ई-गवर्नेन्स  सोसाईटी जिला झाबुआ नेहा मीना द्वारा अनुबंधित संचालक, लोक सेवा केन्द्र  रानापुर श्री महेश राव निकुम पर एकमुश्त  5000/- अक्षरी पांच हजार रुपये अर्थदण्ड अधिरोपित करते हुए लोक सेवा केन्द्र राणापुर में कार्यरत सेवा प्रदाता श्री सरदार देवड़ा को तत्काल प्रभाव से लोक सेवा केन्द्र राणापुर से सेवा से पृथक कर लोक सेवा केन्द्र  के समीप अतिक्रमण (घुमटीयों) को हटाये जाने के साथ लोक सेवा केन्द्र राणापुर का संचालन अनुबंध तत्काल प्रभाव से समाप्त किया गया।

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