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झाबुआ

हिट एंड रन में जान गंवाने वाले के परिजनों को दो लाख रुपये और घायल को 50000 रुपये मुआवजा देने का प्रावधान है

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झाबुआ 28 अगस्त, 2024। कलेक्टर की अध्यक्षता में सड़‌क सुरक्षा समिति का आयोजन किया गया। बैठक में मोर्थ (MORTH)के मापदण्ड अनुसार वर्ष 2024 में 3 ब्लैक स्पॉट ग्राम बोरवा गट्‌टू घाटी कुशलगढ़ मार्ग, सूर्या पेट्रोलपम्प के सामने मेघनगर, कालोदेवी थाना से छापरी फाटा के बीच (NH-47) चिन्हित किये गये है। इस वर्ष में हुई सड़क दुर्घटना से सम्बन्धित आँकड़े के माध्यम से हिट एवं रन के प्रकरणों की विवेचना की गयी । कलेक्टर नेहा मीना द्वारा निर्देशित किया गया कि हिट एवं रन के प्रकरणों की जानकारी पृथक से दी जायी एवं हिट एवं रन से पीड़ितों को राशि पहुंचाई जाए। समस्त सीएमओ को निर्देशित किया किया गया कि अवारा गौवंश को आवश्यक रूप से गोशाला में भेजा जाए, इस हेतु पशुपालन विभाग से समन्वय किया जाय साथ ही चालानी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाय। समस्त स्कूलों के बाहर आवश्यक रूप से चिन्हांकन कर साइन बोर्ड लगाया जाये इस कार्य को प्राथमिकता के साथ पूर्ण किया जाए। जिला चिकित्सालय के बाहर अस्थाई पुलिस चौकी का चिन्हांकन किया जाय, पीजी कॉलेज झाबुआ के मैदान एवं आस -पास हाई मास लाईट आवश्यक तौर पर लगायी जाय। झाबुआ बस स्टैण्ड के स्थान परिवर्तन हेतु, नई जगह का चिन्हांकन कर प्रक्रिया में गति लायें, इसी के साथ दोपहिया वाहनो के लिए वर्टिकल पार्किंग काम्प्लेक्स जगह चिन्हांकन का कार्य किया जाय। जिला परिवहन अधिकारी श्रीमती कृतिका मोहटा को निर्देशित किया कि जिले में फिटनेस रजिस्टर्ड बसो का फिटनेस एवं परीक्षण सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

नई हिट एण्ड रन मोटर दुर्घटना मुआवजा योजना के विषय मे जागरूक किया जाए एवं जानकारी दी जाए कि हिट एंड रन में जान गंवाने वाले के परिजनों को दो लाख रुपये और घायल को 50000 रुपये मुआवजा देने का प्रावधान है। बैठक के दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री जितेन्द्र सिंह चौहान, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व झाबुआ श्री सत्यनारायण दर्रो, एस डी ओ पी श्रीमती रुपरेखा यादव, समस्त सीएमओ, सड़क सुरक्षा समिति के सदस्य एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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