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झाबुआ

गुड सेमेरिटन योजना”

*सड़क दुर्घटना से पीड़ित व्यक्ति की मदद करे और एक अच्छे व्यक्ति का दायित्व निभाए

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             झाबुआ 28 अगस्त, 2024।  सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 3 अक्टूबर 2021 को शुरू की गई “गुड सेमेरिटन योजना” के तहत ऐसे नेक व्यक्ति को पुरस्कार दिया जाता है, जिसने किसी घातक दुर्घटना (मोटर वाहन से जुड़ी) के पीड़ित की जान तत्काल सहायता प्रदान करके तथा दुर्घटना के गोल्डन ऑवर के भीतर उसे अस्पताल, ट्रॉमा केयर सेंटर पहुंचाकर बचाई हो। प्रत्येक नेक व्यक्ति को पुरस्कार की राशि प्रति घटना 5000/- रुपये होगी। यह योजना 15वें वित्तीय चक्र के पूरा होने तक यानी 31 मार्च 2026 तक चालू रहेगी। इस योजना का उद्देश्य आम जनता को आपातकालीन स्थितियों में सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने के लिए प्रेरित करना तथा निर्दोष लोगों की जान बचाने के लिए दूसरों को प्रेरित करना है। किसी अच्छे व्यक्ति, जिसने मोटर वाहन से जुड़ी किसी दुर्घटना की सूचना पुलिस को दी है या जिसने मोटर वाहन से जुड़ी दुर्घटना के पीड़ित को अस्पताल पहुंचाया है उससे पुलिस या अस्पताल द्वारा कोई और अपेक्षा नहीं की जाएगी तथा उसे तुरंत जाने की अनुमति दी जाएगी।
          *लाभ:-* यदि कोई गुड सेमेरिटन मोटर वाहन से जुड़ी किसी एकल घातक दुर्घटना के एक या एक से अधिक पीड़ितों की जान बचाता है, तो पुरस्कार की राशि केवल ₹ 5000/- होगी। यदि एक से अधिक गुड सेमेरिटन किसी मोटर वाहन दुर्घटना के पीड़ित की जान बचाते हैं, तो पुरस्कार की राशि अर्थात ₹ 5000/- उनमें समान रूप से विभाजित की जाएगी। यदि एक से अधिक नेक व्यक्ति मोटर वाहन से जुड़ी किसी घातक दुर्घटना में एक से अधिक पीड़ितों की जान बचाते हैं, तो पुरस्कार की राशि प्रति पीड़ित 5000/-रुपये होगी, जो कि प्रति नेक व्यक्ति अधिकतम  5000/- रुपये होगी। प्रत्येक नकद पुरस्कार के साथ एक “प्रशंसा प्रमाणपत्र” भी दिया जाएगा। सर्वाधिक योग्य नेक व्यक्तियों (जिन्हें पूरे वर्ष के दौरान पुरस्कृत किए गए सभी व्यक्तियों में से चुना जाएगा) के लिए 10 राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार होंगे और प्रत्येक को 100000/- का पुरस्कार दिया जाएगा। किसी व्यक्तिगत गुड सेमेरिटन को वर्ष में अधिकतम 5 बार सम्मानित किया जा सकता है।
              *पात्रता:-* आवेदक ने किसी मोटर वाहन से जुड़ी घातक दुर्घटना के पीड़ित को तत्काल सहायता प्रदान करके तथा दुर्घटना के स्वर्णिम समय के भीतर अस्पताल/ट्रॉमा केयर सेंटर में पहुंचाकर चिकित्सा उपचार प्रदान करके उसकी जान बचाई हो। जो नेक लोग अपना विवरण बताने को तैयार नहीं हैं, उन्हें इस योजना के अंतर्गत पुरस्कार नहीं दिया जाएगा।
             *आवेदन प्रक्रिया:-* यदि घटना की सूचना सबसे पहले गुड सेमेरिटन द्वारा पुलिस को दी जाती है। डॉक्टर से विवरण सत्यापित करने के बाद पुलिस ऐसे गुड सेमेरिटन को आधिकारिक लेटर पैड पर पावती देगी, जिसमें गुड सेमेरिटन का नाम, उसका मोबाइल नंबर और पता, घटना का स्थान, दिनांक और समय, तथा यह भी बताया जाएगा कि गुड सेमेरिटन ने पीड़ित की जान बचाने में किस तरह मदद की है इत्यादि। यदि गुड सेमेरिटन पीड़ित को सीधे अस्पताल ले जाता है। संबंधित अस्पताल को संबंधित पुलिस स्टेशन को सारी जानकारी देनी होगी। पुलिस ऐसे गुड सेमेरिटन को आधिकारिक लेटर पैड पर एक पावती देगी, जिसमें गुड सेमेरिटन का नाम, उसका मोबाइल नंबर और पता, घटना का स्थान, तारीख और समय, गुड सेमेरिटन ने पीड़ित की जान बचाने में किस तरह मदद की है, आदि का उल्लेख होगा। पावती की प्रति संबंधित पुलिस स्टेशन द्वारा जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला स्तर पर गठित मूल्यांकन समिति को भेजी जाएगी, जिसकी एक प्रति गुड सेमेरिटन(ओं) के लिए चिह्नित होगी। पुलिस स्टेशन,अस्पताल से सूचना प्राप्त होने पर जिला स्तरीय मूल्यांकन समिति मासिक आधार पर प्रस्तावों की समीक्षा करेगी और उन्हें अनुमोदित करेगी। यह सूची आवश्यक भुगतान के लिए संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र परिवहन विभाग के परिवहन आयुक्त को भेजी जाएगी। चयनित गुड सेमेरिटन को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के परिवहन विभाग द्वारा सीधे उनके बैंक खाते में ऑनलाइन भुगतान किया जाएगा। 30 सितम्बर तक या प्रत्येक वर्ष सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा तय की गई तिथि तक प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की राज्य स्तरीय निगरानी समिति वार्षिक आधार पर राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों के लिए तीन सबसे योग्य प्रस्तावों को आगे के विचार के लिए इस मंत्रालय को नामित करेगी।

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