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झाबुआ

कलेक्टर द्वारा म.प्र. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत समय-सीमा से बाह्य लंबित प्रकरणों के संबंध में संबंधित अधिकारी को नोटिस जारी करते हुए 500 रु का अर्थदंड दिए जाने के निर्देश दिए

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         झाबुआ 18 अक्टूबर 2024। मध्यप्रदेश शासन द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 द्वारा राज्य की जनता को निश्चित समय सीमा के भीतर सेवाएं प्रदान करने तथा उससे सशक्त तथा आनुषंगिक विषयों के लिये उपबंध करने के लिये अधिनियम बनाया गया है। इसी तारतम्य में कलेक्टर नेहा मीना द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत  समय-सीमा से बाह्य लंबित प्रकरण जिनमें विवाह के पंजीयन, अविवादित नामांतरण, सीमांकन, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, सामाजिक सुरक्षा निशक्त पेंशन, स्थानीय निवासी प्रमाणपत्र, आय प्रमाण पत्र आदि का निराकरण समय सीमा में ना करने पर तहसीलदार झाबुआ, थांदला,  पेटलावद, मेघनगर, रानापुर व रामा, नायब तहसीलदार सारंगी, बीईओ रामा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद थांदला तथा मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर परिषद् थांदला व मेघनगर को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करते हुए 500 रु का अर्थदंड दिए जाने के लोक सेवा प्रबंधक को निर्देश दिए।

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