Connect with us

झाबुआ

राज्य शासन पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत पीड़ितों को देगी सुरक्षा और आर्थिक सहायता

Published

on

राज्य शासन पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत पीड़ितों को देगी सुरक्षा और आर्थिक सहायता

झाबुआ, ।  मध्यप्रदेश सरकार अब लैंगिक अपराध से पीड़ित नाबालिगों को संरक्षण और वित्तीय सहायता देगी। महिला-बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 (संशोधित 2019) की धारा 4 एवं 6 के तहत 18 वर्ष तक के पीड़ितों को सहायता एवं निर्भया फंड से वित्तीय सहायता प्रदाय करने का निर्णय मंत्रि-परिषद द्वारा किया गया।
मंत्री सुश्री भूरिया ने बताया कि योजना का उद्देश्य 18 वर्ष तक लैंगिक अपराध से पीड़ित नाबालिग गर्भवती बालिका को पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत एक ही स्थान पर एकीकृत सहयोग एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना है। पीड़िता को तत्काल, आपातकालीन एवं गैर आपातकालीन सेवाएं प्रदान करना एवं दीर्घकालिक पुनर्वास के लिये विभिन्न सुविधाएं जैसे शिक्षा, पुलिस सहायता, चिकित्सा जिसमें मातृत्व, नवजात शिशु, शिशु की देख-भाल शामिल है। साथ ही मनोवैज्ञानिक, कानूनी सहायता आदि सुविधाएं भी प्रदान की जाती है।


मंत्री सुश्री भूरिया ने बताया कि यह योजना महिला-बाल विकास मंत्रालय द्वारा निर्भया फंड के तहत 100 प्रतिशत केन्द्र वित्त पोषित योजना के रूप में संचालित की जायेगी। इसमें प्रदेश के प्रत्येक जिले को 10 लाख रूपये आवंटित किये जायेंगे। राज्य वास्तविक घटना और जिलों की आवश्यकता के अनुसार राशि का उपयोग कर सकते हैं। जिला स्तर पर जिला बाल संरक्षण अधिकारी इस निधि का उपयोग जिला कलेक्टर के समग्र नियंत्रण में कर सकेंगे।

देश दुनिया की ताजा खबरे सबसे पहले पाने के लिए लाइक करे प्रादेशिक जन समाचार फेसबुक पेज

प्रादेशिक जन समाचार स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए मध्यप्रदेश का सबसे बड़ा मंच है। यहां विभिन्न समाचार पत्रों/टीवी चैनलों में कार्यरत पत्रकार अपनी महत्वपूर्ण खबरें प्रकाशन हेतु प्रेषित करते हैं ।

Advertisement

Subscribe Youtube

Advertisement

सेंसेक्स

Trending

कॉपीराइट © 2021. प्रादेशिक जन समाचार

error: Content is protected !!