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झाबुआ

आबकारी एक्ट के तहत हुई  एक आरोपी को 02 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा।

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    घटना दिनांक 23.12.2016 को पिटोल चौकी पुलिस को मुखबिर जरिए अवैध शराब परिवहन की सूचना मिली सूचना पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने पिटोल चेकपोस्ट पर ट्रक क्रमांक एमपी 09 एच.एफ. 2625 चेक किया व चालक से पूछताछ में उसने ट्रक में दवाइयां होना बताया, शक होने पर पुलिस ने ट्रक की तिरपाल हटाकर चेक किया, ट्रक में अवैध शराब पाए जाने से आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर पंचानों के समक्ष शराब जप्त कर थाना झाबुआ पर अपराध क्रमांक 803/2016 अपराध अंतर्गत धारा 34(2), 36 मध्यप्रदेश प्रदेश आबकारी अधिनियम
1955, एवं धारा 420,467,468,471 भ. द. वि. का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
         उक्त प्रकरण में दिनांक 26.11.2024 को प्रथम अपर सत्र न्यायधीश महोदय आर. के. शर्मा, जिला झाबुआ द्वारा निर्णय देते हुए आरोपी अहमद पिता मोहम्मद हुसैन खत्री आबकारी अधिनियम की धारा 34(2), 36, 42 के तहत दोषसिद्ध पाते हुए दो वर्ष के सश्रम कारावास  एवं 25,000/ रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
     उक्त प्रकरण का प्रतिनिधित्व श्री जुवान सिंह डावर, अपर लोक अभियोजक द्वारा किया गया।

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