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अलीराजपुर

आपराधिक प्रकरण होने पर शस्त्र लाइसेंस निरस्ती की कार्रवाई

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अलीराजपुर, 22 जून 2022 –

कलेक्टर एंव जिला दंडाधिकारी श्री राघवेन्द्र सिंह ने चनोटा थाना सोंडवा निवासी रमतिया पिता मानिया के विरूद्ध कई आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने तथा समय समय पर उसके विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही हेतु उल्लेख होने के मद्देनजर शस्त्र निरस्त किया गया है। उक्त आदेष के तहत रमतिया पिता मानिया को उक्त शस्त्र लाइसेंस तत्काल थाने में जमा करने के आदेष जारी किये गए है।

शस्त्र लाइसेंस निरस्ती के आदेष

– कलेक्टर एंव जिला दंडाधिकारी श्री राघवेन्द्र सिंह ने छोटी वेगलगांव थाना सोंडवा निवासी लाइसेसी श्रीमती गिनाबाई पति डूगरिया उर्फ डूंगरसिंह पिता प्रताप का शस्त्र लाइसेंस निरस्ती की कार्रवाई के आदेष जारी किया है। आयुध अधिनियम 1959 की धारा -17 उप नियम (3) (ख) एवं शस्त्र नियम 1962 के तहत उक्त आदेष जारी करते हुए तत्काल शस्त्र लाइसेंस थाने में जमा करने के आदेष जारी किये गए है।

कलेक्टर एंव जिला दंडाधिकारी श्री राघवेन्द्र सिंह ने शस्त्र लाइसेंस निरस्ती के आदेष

 

कलेक्टर एंव जिला दंडाधिकारी श्री राघवेन्द्र सिंह ने बखतगढ थाना बखतगढ निवासी लाइसेसी राजू उर्फ राजेष पिता सकरिया का शस्त्र लाइसेंस निरस्ती की कार्रवाई के आदेष जारी किया है। आयुध अधिनियम 1959 की धारा -17 उप नियम (3) (ख) एवं शस्त्र नियम 1962 के तहत उक्त आदेष जारी करते हुए तत्काल शस्त्र लाइसेंस थाने में जमा करने के आदेष जारी किये गए है।

कलेक्टर एंव जिला दंडाधिकारी श्री राघवेन्द्र सिंह ने शस्त्र लाइसेंस निरस्ती के आदेष

 

कलेक्टर एंव जिला दंडाधिकारी श्री राघवेन्द्र सिंह ने बखतगढ थाना बखतगढ निवासी लाइसेसी सकरिया पिता कुवरिया का शस्त्र लाइसेंस निरस्ती की कार्रवाई के आदेष जारी किया है। आयुध अधिनियम 1959 की धारा -17 उप नियम (3) (ख) एवं शस्त्र नियम 1962 के तहत उक्त आदेष जारी करते हुए तत्काल शस्त्र लाइसेंस थाने में जमा करने के आदेष जारी किये गए है।

परषु पिता जेलू पर जिला बदर की कार्रवाई के आदेष जारी

कलेक्टर एंव जिला दंडाधिकारी श्री राघवेन्द्र सिंह ने म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) (ख) के अंतर्गत परषु पिता जेलू उम्र 25 वर्ष निवासी बोकडिया पटेल फलिया थाना चांदपुर को 3 माह की कालावधि के लिए अलीराजपुर जिले की राजस्व सीमा एवं उससे लगे हुए अन्य सीमावर्ती जिले झाबुआ, धार, बडवानी की राजस्व सीमा से बाहर जाने संबंधित आदेष जारी किया है। प्रतिबंधित क्षेत्रों से बाहर रहने की सुनिष्चितता हेतु प्रत्येक माह में डाक के माध्यम से कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अलीराजपुर न्यायालय एवं संबंधित थाने को सूचित करने के आदेष जारी किये है। उक्त् संबंधित का न्यायालय की पूर्व लिखित अनुमति के बिना उक्त प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेष प्रतिबंधित रहेगा।

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