Connect with us

DHAR

शुष्क दिवस अवधि में मदिरा का क्रय-विक्रय एवं परिवहन प्रतिबंधित

Published

on

       धार 24 जून 2022/  कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉं. पंकज जैन ने मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24(1) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए धार जिले की ऐसी कंपोजिट मदिरा दुकाने जो धार जिले के सीमावर्ती जिले रतलाम, उज्जैन, इन्दौर, खरगोन, बडवानी, झाबुआ, अलीराजपुर में जहॉं आम पंचायत निर्वाचन हो रहे है, उन ग्राम पंचायतों की भौगोलिक सीमा से 5 किलोमीटर की परिधि में आती है ऐसी समस्त मदिरा दुकानों को त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 के लिए घोषित तीन चरणा में क्रमश: 25 जून, एक जुलाई एवं 8 जुलाई को मतदान समाप्त होने के 48 घण्टे पूर्व से मतदान समाप्ति तक बंद रखे जाने के लिए आदेशित किया है। उक्त शुष्क दिवस अवधि में मदिरा का क्रय-विक्रय एवं पविहन प्रतिबंधित किए जाने का आदेश जारी किया है। 

देश दुनिया की ताजा खबरे सबसे पहले पाने के लिए लाइक करे प्रादेशिक जन समाचार फेसबुक पेज

प्रादेशिक जन समाचार स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मंच है यहाँ विभिन्न टीवी चैनेलो और समाचार पत्रों में कार्यरत पत्रकार अपनी प्रमुख खबरे प्रकाशन हेतु प्रेषित करते है।

Advertisement

Subscribe Youtube

Advertisement
झाबुआ10 hours ago

झाबुआ – जय श्री राम बोलने पर विद्यार्थी को दिया गया पनीशमेंट , एबीवीपी के पदाधिकारियों ने जताई नाराजगी ।

आगर मालवा11 hours ago

आगर / मालवा – कलेक्टर राघवेंद्र सिंह की अध्यक्षता मे मां बगलामुखी मंदिर में नवरात्रि पर्व की व्यवस्थाओं को लेकर बैठक संपन्न , लिए गए मुख्य निर्णय ।

पेटलावद12 hours ago

मारुति स्वीफ्ट कार में अवैध शराब की 26 पेटी परिवहन करते आरोपी गिरफ्तार

झाबुआ14 hours ago

‘’स्वच्छता ही सेवा अभियान” अंतर्गत  स्वच्छता जागरूकता हेतु श्रमदान एवं  एक पेड़ मां के नाम अभियान अंतर्गत पौधारोपण।

झाबुआ15 hours ago

नवरात्रि महोत्सव के आयोजन को लेकर सर्वोदय कला मण्डल द्वारा पोस्टर विमोचन किया गया

सेंसेक्स

Trending

कॉपीराइट © 2021. प्रादेशिक जन समाचार

error: Content is protected !!