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शुष्क दिवस अवधि में मदिरा का क्रय-विक्रय एवं परिवहन प्रतिबंधित

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       धार 24 जून 2022/  कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉं. पंकज जैन ने मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24(1) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए धार जिले की ऐसी कंपोजिट मदिरा दुकाने जो धार जिले के सीमावर्ती जिले रतलाम, उज्जैन, इन्दौर, खरगोन, बडवानी, झाबुआ, अलीराजपुर में जहॉं आम पंचायत निर्वाचन हो रहे है, उन ग्राम पंचायतों की भौगोलिक सीमा से 5 किलोमीटर की परिधि में आती है ऐसी समस्त मदिरा दुकानों को त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 के लिए घोषित तीन चरणा में क्रमश: 25 जून, एक जुलाई एवं 8 जुलाई को मतदान समाप्त होने के 48 घण्टे पूर्व से मतदान समाप्ति तक बंद रखे जाने के लिए आदेशित किया है। उक्त शुष्क दिवस अवधि में मदिरा का क्रय-विक्रय एवं पविहन प्रतिबंधित किए जाने का आदेश जारी किया है। 

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