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नगरीय निकायों के निर्वाचन के दौरान ओपीनियन पोल/एग्जिट पोल के संबंध में निर्देश आयोग ने जारी किए

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झाबुआ ।  मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र दिनांक 25 जून, में नगरीय निकायों के आम निर्वाचन वर्ष 2022 के निर्वाचन के दौरान ओपीनियन पोल/ एग्जिट पोल के संबंध में मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) अधिनियम 1964 की धारा 3 (1)  (ख) के अवलोकन से स्पष्ट है कि किसी भी निर्वाचन के लिए मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की कालावधि के दौरान चलचित्र, इलेक्ट्रानिक या प्रिन्ट मीडिया या अन्य किसी साधन से जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधि बात का संप्रदर्शन निषिद्व किया गया है। ‘‘ ओपीनियन पोल‘‘ के परिणाम भी निर्वाचन संबंधि बात के अंतर्गत आते है। अतः स्पष्ट है कि उक्त समयावधि के भीतर ऐसे पोल के परिणाम प्रकाशित/प्रसारित नहीं हो सकते।

पूनः एग्जिट पोल निर्वाचन में मतदान करने वाले मतदाताओं से सम्पर्क कर तैयार किया जाता है। अतः इसके परिणाम मतदान समाप्ति के लिए नियत समय के पश्चात ही प्रकाशित/ प्रसारित किया जा सकते है।

उपरोक्त बिन्दु को ध्यान में रखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ओपीनियन पोल एवं एग्जिट पोल के प्रकाशन/प्रसारण के संबंध में निर्देश जारी किए गए है। जिसमें प्रदेश के नगरीय निकायों के आम निर्वाचन वर्ष 2022 के निर्वाचन के संबंध में किसी भी समय संचालित ओपीनियन पोल के परिणाम मतदान क्षेत्र में निर्वाचन मतदान प्रथम चरण दिनांक 06 जुलाई को दृष्टिगत रखते हुए प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया में दिनांक 04 जुलाई के 17.00 बजे (शाम 5 बजे) से लेकर निर्वाचन मतदान द्वितीय चरण दिनांक 13 जुलाई को शाम 05 बजे तक प्रिन्ट या इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रकाशित/प्रसारित नहीं किए जाएगे।

प्रदेश में नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2022 के निर्वाचन के एग्जिट पोल के परिणाम भी द्वितीय चरण मतदान दिनांक 13 जुलाई को मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय के आधे घंटे के बाद ही प्रकाशित/प्रसारित किए जा सकेंगे”

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