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झाबुआ

प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक होने जा रहा बेन…..नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने जारी किए आदेश

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भारत सरकार द्वारा प्लॉस्टिक अपशिष्ठ प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2021 के माध्यम से प्लॉस्टिक एवं थर्मोकोल आदि से निर्मित सिंगल यूज प्लॉस्टिक की चिन्हित वस्तुएँ 01 जुलाई 2022 से प्रतिबंधित की गई

झाबुआ,- । भारत सरकार द्वारा प्लॉस्टिक अपशिष्ठ प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2021 के माध्यम से प्लॉस्टिक एवं थर्माकोल आदि से निर्मित सिंगल यूज प्लॉस्टिक की चिन्हित वस्तुएँ 01 जुलाई 2022 से प्रतिबंधित की गई हैं । उपरोक्त नियमों में यह प्रावधान किया गया है कि प्लॉस्टिक एवं थर्मोकोल की चिन्हित वस्तुओं का उत्पादन, भण्डारण, परिवहन, क्रय-विक्रय एवं उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। पर्यावरण विभाग द्वारा गठित दल द्वारा इस प्रतिबंध के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।
पर्यावरण विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी ने जन सामान्य में जागरूकता लाने एवं औचक निरीक्षण के लिये भोपाल,सीहोर,रायसेन,विदिशा एवं राजगढ़ जिले के लिये दलों का गठन किया हैं। इन दलों द्वारा क्षेत्र में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। दल द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक विक्रेताओं के यहां डोर-टू-डोर जाकर उन्हें समझाईश दी जा रही है एवं जागरूक किया जा रहा है। भोपाल शहर में दल द्वारा निमंत्रण कार्ड छापने वाली इकाईयों, स्टेशनरी दुकानों एवं मिठाईयों की दुकानों पर संपर्क कर जानकारी दी गई। निमंत्रण कार्ड छपाई, झण्डा विक्रेताओं, मिठाई की दुकानों पर समझाईश प्रदान की गई एवं पम्प्लेट वितरित किये गये। दल द्वारा इस संबंध में आम जनता को जागरूक करने के लिये पम्प्लेट वितरण का कार्य भी किया गया। म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जन जागृति एवं जांच कार्य लगातार किया जायेगा।
इन सामग्रियों पर रहेगा प्रतिबंधित, प्रतिबंधित सामग्रियों में प्लॉस्टिक स्टिक सहित ईयर बड, बैलून में उपयोग होने वाले प्लॉस्टिक स्टिक, प्लॉस्टिक झंडे, कैंण्डी स्टिक, आईस्क्रीम स्टिक, सजावट में उपयोग होने वाले थर्मोकोल, प्लॉस्टिक/थर्मोकोल प्लेट्स, कप, गिलास, फोर्क, चम्मच, चाकू स्ट्रा, ट्रे, स्वीट बॉक्स/निमंत्रण पत्र/सिगरेट पैकिट को कव्हर करने वाली पैकिंग फिल्म, प्लॉस्टिक स्टीकर्स तथा 100 माईक्रोन से कम मोटाई वाले प्लॉस्टिक व पी.वी.सी. के बैनर शामिल है। यह प्रतिबंध भोपाल सहित पूरे देश में लागू है ।

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