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अलीराजपुर

डीडीए उद्यानिकी को निर्देश लोकसेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं के आवेदन ऑन लाइन लिये जाए ।

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अलीराजपुर से बीयूरो चीफ नयन टवली कि खबर ✍️


अलीराजपुर – कलेक्टर श्री राघवेन्द्र सिंह ने सहायक संचालक उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण अलीराजपुर को निर्देा दिए है कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 अंतर्गत अधिसूचित सेवाएं जो लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 में अधिसूचित है, उक्त अनुसार आवेदन ऑफ लाइन कार्यालय में न लिए जाकर लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से लिए जाए। उक्त अधिसूचित सेवाओं में फल पौध रोपणी की अनुज्ञप्ति जारी करना, फल पौध रोपणी की अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण करना, बीज अधिनियम 1983 के अंतर्गत अनुज्ञप्ति जारी करना एवं बीज अधिनियम 1983 के अंतर्गत अनुज्ञप्ति नवीनकरण करना हेतु पदाभिहित अधिकारी सहायक संचालक उद्यानिकी है। उक्त के संबंध में समय सीमा 15 दिवस है। साथ ही आवेदन निराकरण की प्रक्रिया संबंधित प्रािक्षण का आयेाजन भी आयोजित करने के निर्देा दिए गए है। उक्त निर्देा के तहत निरीक्षण के दौरान ऑफ लाइन आवेदन प्राप्त होने पर संबंधित पर तत्काल कार्रवाई सुनिचित होगी ।

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