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झाबुआ

हत्या के 9 आरोपियों को आजन्म कारावास एवं अर्थ दण्ड वैवाहिक समारोह में की गई थी मारपीट

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झाबुआ । माननीय सैयदुल अबरार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश झाबुआ द्वारा 18 जुलई को सत्र प्रकरण 19/2020 को पारित निर्णय के अनुसार गा्रम दोंतड थाना रानापुर निवासी नूरा पिता नाना भूरिया 48 वर्ष, रमेश पिता नाना भूरिया आयु 38 वष, सुरेश पिता नाना भूरिया, आयु 23 वर्ष, नाना पिता नाथा भूरिया आयु 65 वर्ष अम्मु पिता नूरा भूरिया, आयु 26 वर्ष, राजू पिता नाना भूरिया ,आयु 28 वर्ष,,प्रकाश पिता नाना भूरिया आयु 29 वर्ष,सुखिया पिता नेवचंद भूरिया आयु 51 वर्ष तथा महेश पिता नूरा भूरिया आयु 25 वर्ष को गा्रम दांेतड में विवाह समारोह के दौराना हिरका, अनेश , विजय दीतिया व मृतक विका से मारपीट करने के अपराध व विका की हत्या के आरोप का दोषी करार देते हुए घटना के आरोपी नूरा को धारा-147 के गुरूत्तर अपराध धारा 148 भादवि के आरोप मंे एक वर्ष का कठोर कारावास, धारा 302/149 भादवि के आरोप में आजीवन कारावास एवं 1000 रुपयेे अर्थण्ड, व धारा 323/149 भादवि के आरोप में 6 माह के कठोर कारावास से दंडित किया । जबकि शेष आरोपीगणो को धारा 147 भादवि के आरोप में 6-6 माह के कठोर कारावास, धारा 302 /149 भादवि के आरोप में आजीवन कारावास एवं 1000-1000 रूपये अर्थदण्ढ तथा धारा 323/149 भादवि के आरोप में 6-6 माह के कठोर कारावास से दण्डित किया गया।
अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 17 मई 2019 को फरियादी शांतू के चाचा मानसिंह की लडकी सारिका की शादी होने से फरियादी शांतू पिता हिरका, भाई अनेश, भांजा विजय, चाचा दीतिया व विका भूरिया और परिवार के लोग गये थे, जहां आरोपी नाना भूरिया के परिवार के लोग भी आये थे । जिनसेेेेे फरियादी का जमीन का पुराना झगडा चल रहा था । शाम करीब 6 बजे शादी में नाच गाना चल रहा था । तभी फरियादी क पिता हिरका ने कहा कि अभी नाच बंद कर दो, धुल बहुत उड रही है । लाडी को कपडे चढाने के बाद नाच-गाना चालु कर देना । इसी बात को लेकर आरोपीगण राजू, नूरा, रमेश व प्रभू वहां आये और हिरका को मां-बहन की अश्लील गालियां देने लगे । फरियादी आदि बीच-बचाव करने आये तो सिर, हिरका को सिर व कमर, भाई अनेश के आंख की भौह व माथे पर , विजय का बांयी और माथे पर, दीतिया को कमर के पीछे व सिर में तथा विका भूरिया को सिर में चोंट आई । सूरसिंह, सम्मा, ने बीच-बचाव किया तो आरोपीगण जान से खत्म कर देने की धमकी देने लगे । रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध; किया गया व घटना में आहतों को चिकित्सा हेतु भेजा गया जहां उपचार के दौरान विका की मृत्यु हो गई । विवेचना पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।

 

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