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कोर्ट का फैसला : बलात्कारी पिता को 20 साल की कठोर सजा

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“5000 का लगाया जुर्माना भी
 मां के साथ जाकर नाबालिग बेटी ने लिखाई पिता के विरुद्ध रिपोर्ट
जावरा, । खेत पर आधी रात को पत्नी को पीछे के कमरे में छोड़कर पिता आगे आया और नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया। बेटी चिल्लाई तो उसकी छोटी बहन भी जाग गई। इसी दौरान मां भी आ गई। पिता मौके से भाग गया। बेटी की रिपोर्ट पर पुलिस ने प्रकरण दर्जकर कोर्ट में पेश किया, जहां पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जावरा उषा तिवारी ने बलात्कारी पिता को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 5000 का जुर्माना भी लगाया।
सजा पाने वाला बलात्कारी पिता है पिपलोदा का रहने वाला पुनमचंद पिता मोहनलाल कतिजा। सहायक अभियोजन जिला अभियोजन अधिकारी शिव मनावरे ने हरमुद्दा को बताया कि घटना 15 फरवरी 2019 की है। मां के साथ नाबालिग ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसके पिता ने मुंह दबाकर बलात्कार किया। पूरा घटनाक्रम बताया। थाना पिपलौदा पर पीडिता के पिता के विरुद्ध अपराध धारा 376, 506 भादवि एवं 5एन/6 पॉक्सो एक्ट प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।  15 फरवरी को आरोपी पुनमचंद को गिरफ्तार कर उसका भी मेडिकल करवाया गया। विशेष न्यायालय में 29 मार्च 2019 को प्रस्तुत किया गया।

तर्को से सहमत होकर सुनाया फैसला

मौखिक, दस्तावेजी एवं वैज्ञानिक साक्ष्य तथा लिखित बहस प्रस्तुत कर आरोपी को आरोपित धाराओ में उल्लेखित अधिकतम दंड से दंडित देने के तर्क दिए। न्यायाधीश ने उक्त फैसला सुनाया। प्रकरण की सफल पैरवी विशेष लोक अभियोजक विजय पारस जावरा ने की।हरमुद्दा से साभार

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