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RATLAM

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना– जिले से 325 तीर्थ यात्री वाराणसी-अयोध्या दर्शन के लिए 25 सितम्बर को रवाना होंगे—- आवेदन की अंतिम तिथि 16 सितम्बर, कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने प्रभावी कार्यवाई के दिए निर्देश

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मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना–

जिले से 325 तीर्थ यात्री वाराणसी-अयोध्या दर्शन के लिए 25 सितम्बर को रवाना होंगे—-

आवेदन की अंतिम तिथि 16 सितम्बर, कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने प्रभावी कार्यवाई के दिए निर्देश

रतलाम / मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अन्तर्गत रतलाम जिले के 325 तीर्थ यात्री वाराणसी अयोध्या तीर्थ दर्शन के लिए रवाना होंगे। यात्रा 25 सितम्बर को रतलाम रेलवे स्टेशन से प्रस्थान कर 30 सितम्बर को वापस रतलाम पहुंचेगी। तीर्थ दर्शन के लिए आवेदन अपनी जनपद पंचायत, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत में जमा किए जा सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 सितम्बर है। कलेक्टर श्री नरेन्द्र सूर्यवंशी ने जिले में तीर्थ दर्शन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं कार्यवाही के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अन्तर्गत म.प्र. के वरिष्ठ नागरिक जो 60 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्ति हैं (महिलाओं के मामले में 2 वर्ष की छूट है) जो आयकर दाता नहीं हैं, वे पात्र होंगे। तीर्थ यात्री मौसम के अनुरुप वस्त्र, ऊनी वस्त्र, व्यक्तिगत उपयोग की सामग्री यथा कम्बल, चादर, तौलिया, साबुन, कंघा, दवाईयां, दाढी बनाने का सामान आदि साथ में रखें। तीर्थ यात्री अपने साथ वास्तविक आधार कार्ड, वोटर आईडी एवं कोविड वैक्सीनेशन सार्टिफिकेट की छायाप्रति अनिवार्य रुप से रखें। आवेदक एक या एक से अधिक स्थान के लिए यात्रा हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकते है, परन्तु वह केवल ही एक ही स्थान की यात्रा कर सकेगा। यदि लाटरी में एक से अधिक स्थानों की यात्रा हेतु आवेदक का चयन होता है, तब जिस स्थान की यात्रा में उसका नाम चयन सूची में ऊपर है, उस स्थान के लिए उसे चयनित समझा जाएगा। यदि किसी व्यक्ति का चयन किसी यात्रा के लिए होता है और यदि उसके पश्चात् आयोजित होने वाली यात्रा की चयन सूची में भी उसका नाम है तब बाद वाली चयन सूची से उसका नाम हटा दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में किसी भी स्थिति में कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति ट्रेन में प्रवेश नहीं करेगा। यात्रा के दौरान जांच में अनाधिकृत व्यक्ति पाए जाने पर उसे उसी स्टेशन पर उतारा जाएगा। अनाधिकृत व्यक्ति के यात्रा करने पर उस व्यक्ति से उससे संबंधित जिले के अनुरक्षकों एवं जिम्मेदार अधिकारियों से व्यय राशि वसूल की जाएगी। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत संबंधित तीर्थ यात्रियों को उत्तम गुणवत्ता का भोजन, नाश्ता एवं शुद्ध पेयजल दिया जाएगा।

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