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बाल विवाह पर दो वर्ष के दण्ड का प्रावधान

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धार, 14 अक्टूबर  2022/ देवउठनी ग्यारसएवं विवाह मुहुर्तो में जिले के विभिन्न क्षेत्रों में विवाह समारोह के आयोजन होते है। इन विवाह समारोह में बाल विवाह की संभावना बनी रहती है। इसके चलते जन सामान्य को लगातार जागरूक किया जा रहा है। वहीं विवाह समारोह मे सेवाये देने वाले मैरिज हॉल, टैंट व्यवसायी, बैंड-बाजा, कैटर्स संचालको पंडित-मौलवियों को भी किसी भी स्थिति में बाल विवाह सम्पादित न करने हेतु निर्देशित किया गया है।
जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास श्री सुभाष जैन ने बताया कि देवउठनी ग्यारस 2022 एवं विवाह मुहुर्तों के अवसर पर विवाह सम्पन्न होते है। जिसमें बाल विवाह होने की संभावना बनी रहती है। बाल विवाह कानूनी अपराध है। इस पर दो वर्ष का कठोर कारावास एवं एक लाख रूपये के जुर्माने का प्रावधान है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के अनुसार विवाह के लिये युवती की उम्र 18 वर्ष एवं युवक की आयु 21 वर्ष  होनी चाहिए। इससे कम आयु में शादी बाल विवाह की श्रेणी मे आती है। उन्होंने प्रशासन ने नागरिकों से बाल विवाह की सूचना देने की अपील की है। उक्त शिकायत देने वाले रिश्तेदार, पड़ोसी या अन्य लोगो का नाम गोपनीय रखा जाएगा। इस तरह की शिकायत चाईल्ड लाईन नंबर 1098 के अलावा तहसील स्तर पर षिकायत संबंधित परियेाजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास योजना एवं जिला स्तर पर षिकायत बाल-विवाह कंट्रोल रूम संपर्क न. 072922357492 पर एवं श्री बलराम ठाकुर बाल संरक्षण अधिकारी एकीकृत बाल संरक्षण इकाई धार के मोबाईल नंबर 9425953999 पर की जा सकती है। देवउठनी ग्यारस परबाल विवाह संबंधी शिकायते प्राप्त होने पर तत्काल कार्यवाही हेतु विभाग द्वारा पुरे अमले को सतर्क रहने हेतु निर्देशित किया गया है साथ हीजिले में बाल-विवाह रोकथाम के विस्तृत प्रचार-प्रसार हेतुमहिला एवं बाल विकास विभाग व कैलाष सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेषन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 16 अक्टुबर को ’’बाल विवाह मुक्त भारत-सुरक्षित बचपन सुरक्षित भारत’’ अंतर्गत अभियान में जिले के समस्त एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालयोे द्वारा परियोजना अधिकारीयों के नेतृत्व में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, शौर्यादल की सदस्य, स्वसहायता समूह की सदस्य, मातृ सहयोगिनी समिति की सदस्यों एवं जन नागरिको को सम्मिलित करते हुए ग्रामों में मोमबत्ती/दीप प्रज्जवलित कर बाल-विवाह रोकथाम के नारे लगाते हुए जागरूकता रैली निकाले जाने एवं अभियान में सम्मिलित समस्त सदस्यों को बाल-विवाह रोकथाम संबंधी शपथ दिलवाई जाने हेतु निर्देषित किया गया है।

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