Connect with us

DHAR

बाल विवाह पर दो वर्ष के दण्ड का प्रावधान

Published

on

धार, 14 अक्टूबर  2022/ देवउठनी ग्यारसएवं विवाह मुहुर्तो में जिले के विभिन्न क्षेत्रों में विवाह समारोह के आयोजन होते है। इन विवाह समारोह में बाल विवाह की संभावना बनी रहती है। इसके चलते जन सामान्य को लगातार जागरूक किया जा रहा है। वहीं विवाह समारोह मे सेवाये देने वाले मैरिज हॉल, टैंट व्यवसायी, बैंड-बाजा, कैटर्स संचालको पंडित-मौलवियों को भी किसी भी स्थिति में बाल विवाह सम्पादित न करने हेतु निर्देशित किया गया है।
जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास श्री सुभाष जैन ने बताया कि देवउठनी ग्यारस 2022 एवं विवाह मुहुर्तों के अवसर पर विवाह सम्पन्न होते है। जिसमें बाल विवाह होने की संभावना बनी रहती है। बाल विवाह कानूनी अपराध है। इस पर दो वर्ष का कठोर कारावास एवं एक लाख रूपये के जुर्माने का प्रावधान है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के अनुसार विवाह के लिये युवती की उम्र 18 वर्ष एवं युवक की आयु 21 वर्ष  होनी चाहिए। इससे कम आयु में शादी बाल विवाह की श्रेणी मे आती है। उन्होंने प्रशासन ने नागरिकों से बाल विवाह की सूचना देने की अपील की है। उक्त शिकायत देने वाले रिश्तेदार, पड़ोसी या अन्य लोगो का नाम गोपनीय रखा जाएगा। इस तरह की शिकायत चाईल्ड लाईन नंबर 1098 के अलावा तहसील स्तर पर षिकायत संबंधित परियेाजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास योजना एवं जिला स्तर पर षिकायत बाल-विवाह कंट्रोल रूम संपर्क न. 072922357492 पर एवं श्री बलराम ठाकुर बाल संरक्षण अधिकारी एकीकृत बाल संरक्षण इकाई धार के मोबाईल नंबर 9425953999 पर की जा सकती है। देवउठनी ग्यारस परबाल विवाह संबंधी शिकायते प्राप्त होने पर तत्काल कार्यवाही हेतु विभाग द्वारा पुरे अमले को सतर्क रहने हेतु निर्देशित किया गया है साथ हीजिले में बाल-विवाह रोकथाम के विस्तृत प्रचार-प्रसार हेतुमहिला एवं बाल विकास विभाग व कैलाष सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेषन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 16 अक्टुबर को ’’बाल विवाह मुक्त भारत-सुरक्षित बचपन सुरक्षित भारत’’ अंतर्गत अभियान में जिले के समस्त एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालयोे द्वारा परियोजना अधिकारीयों के नेतृत्व में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, शौर्यादल की सदस्य, स्वसहायता समूह की सदस्य, मातृ सहयोगिनी समिति की सदस्यों एवं जन नागरिको को सम्मिलित करते हुए ग्रामों में मोमबत्ती/दीप प्रज्जवलित कर बाल-विवाह रोकथाम के नारे लगाते हुए जागरूकता रैली निकाले जाने एवं अभियान में सम्मिलित समस्त सदस्यों को बाल-विवाह रोकथाम संबंधी शपथ दिलवाई जाने हेतु निर्देषित किया गया है।

देश दुनिया की ताजा खबरे सबसे पहले पाने के लिए लाइक करे प्रादेशिक जन समाचार फेसबुक पेज

प्रादेशिक जन समाचार स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मंच है यहाँ विभिन्न टीवी चैनेलो और समाचार पत्रों में कार्यरत पत्रकार अपनी प्रमुख खबरे प्रकाशन हेतु प्रेषित करते है।

Advertisement

Subscribe Youtube

Advertisement
झाबुआ2 hours ago

चातुर्मास कल्प पूरा कर दिव्यानन्दसूरिश्वर जी का हुआ थांदला में मंगल प्रवेश – बैंडबाजों के साथ सकल संघ ने की अगवानी

अलीराजपुर16 hours ago

अलीराजपुर – सिकलसेल हारेगा / अलीराजपुर जीतेगा अभियान के तहत सामाजिक कार्यकर्ता कादू सिंह डूडवे द्वारा स्कूलों मे जाकर छात्र छात्राओं को दी गई जानकारी , विगत 2 वर्षो से चला रहे जागरूकता अभियान ।

जोबट17 hours ago

जोबट – नेत्रदानी स्व .श्रीमति गीताबाई गणपत लाल जी राठौड़ के पगड़ी रस्म में स्मृति स्वरूप रक्तदान कर दी श्रधांजलि , राठौड़ समाज के रक्तदान शिविर मे लगभग 52 यूनिट ब्लड एकत्रित हुआ ।

झाबुआ18 hours ago

विशेष शाला स्तरीय जाति प्रमाण पत्र कैंपेन अन्तर्गत वर्तमान में लगभग 20 हजार से अधिक जाति प्रमाण पत्र बनाए जा चुके है

झाबुआ20 hours ago

सेवाभारती केंद्र पर रमेश जी शाहजी ने बच्चो के साथा मनाया अपना जन्मदिवस

सेंसेक्स

Trending

कॉपीराइट © 2021. प्रादेशिक जन समाचार

error: Content is protected !!