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झाबुआ

जिलों से पशु आगमन को प्रतिबंधित किये जाने हेतु प्रतिबंधक आदेश से मुक्त

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जिलों से पशु आगमन को प्रतिबंधित किये जाने हेतु प्रतिबंधक आदेश से मुक्

झाबुआ 21 दिसबंर, 2022। कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला झाबुआ के अनुसार दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अधीन उप संचालक पशुपालन एवं जिला प्र के 300/2022-23/झाबुआ दिनांक 07 सिंतबर 2022, द्वारा संचालनालय पशुपालन एवं डेयरी विभाग मध्य प्रदेश के पत्रक 7908/प.चि./ 2022-23 भोपाल दिनांक 04 अगस्त 2022 के हवाले ग्राम गवसर विकास खण्ड रामापुर एवं ग्राम पिटोल विकासखण्ड झाबुआ तथा गुजरात राज्य राजस्थान राज्य के पशुओं में लम्पी चर्मरोग के प्रकोप को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार द्वारा जारी एडवाईजरी के अनुसार रोग नियंत्रण के लिए पशुओं के आगमन एवं हाट बाजार पर प्रतिबंध लगाया गया था के अनुक्रम में जिले में लगने वाले समस्त पशुहाट बाजारों को 15 दिवस के लिये तथा राज्य एवं जिलों से पशु आगमन को प्रतिबंधित किये जाने हेतु प्रतिबंधक आदेश कार्यालय कलेक्टर एवं जिलाधिकारी जिला झाबु क. 2004/जेही/2022 /आनुआ दिनांक 21 अक्टूबर द्वारा जारी किया था।

 

वर्तमान में जिले के पशुओं में लम्बी रोग का प्रकोप नियंत्रण में होकर दिनांक 10 नवबंर 2022 जिले में कोई भी पशुओं में गया संक्रमण देखने में नहीं मिला है। अतः उक्त आदेश को निरस्त कर जिले में प्रतिबंधित पशुओं के हाट बाजार एवं आगमन से मुक्त किया जाता है।

 

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