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झाबुआ

झाबुआ – कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रजनी सिंह ने पंतग उड़ाने के लिए इसतेमाल किये जाने वाले नायलोन एवं चायना मेड धागे के क्रय विक्रय एवं उपयोग पर लगया प्रतिबंध ।

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झाबुआ से जिला प्रतिनिधि नयन टवली की खबर ✍️

फोटो ।

झाबुआ – कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला झाबुआ के आदेश अनुसार दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा के अन्तर्गत जिले में आगामी मकर सक्रांति पर्व के दौरान पतंग बाजी में नायलोन एवं चायनीज धागे का पंतग उडाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिससे नागरिकों एवं पशु-पक्षियों के घायल होने की स्थिति बनती है, विद्युत वितरण कम्पनी के तारों में यह धागा उलझने से तारों के टकराने के कारण विद्युत व्यवस्था भी प्रभावित होती है। ऐसी स्थिती में नायलोन एवं चायना मेड धागे जिसे पंतग उड़ाने के लिए इसतेमाल किया जाता है ऐसी स्थिती को देखते हुए नायलोन एवं चायना मेड धागे के क्रय विक्रय एवं उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाता है ।

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