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होटल तथा लॉज के मालिकों एवं प्रबंधकों को ठहरने वाले व्यक्ति की दैनिक जानकारी लिखित रूप में प्रस्तुत करने के निर्देश

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धार,17 जनवरी 2023/ जिला दंडाधिकारी श्री प्रियंक मिश्रा ने एक आदेश जारी कर सराय अधिनियम 1967 अन्तर्गत नगरीय निकायों के आम निर्वाचन (उत्तरार्द्ध) वर्ष 2022-23 हेतु नगर परिषद धरमपुरी/ धामनोद / कुक्षी / राजगढ़ /सरदारपुर / डही एवं नगरपालिका परिषद धार / मनावर / पीथमपुर की नगर परषिद / नगरपालिका परिषद सीमा क्षेत्र के भीतर स्थित समस्त सराय धर्मशालाओं, होटल तथा लॉज के मालिकों एवं प्रबंधकों को आदेशित किया है कि वह अपने होटल, लॉज, धर्मशाला, सराय में ठहरने वाले व्यक्ति की दैनिक जानकारी संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी एवं निकटतम कार्यपालिक दण्डाधिकारी को लिखित रूप में प्रस्तुत करें। ऐसी सूचना संबंधित अधिकारियों के पास आगामी दिवस को सायकाल 5:00 बजे तक पहुँचना अनिवार्य है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होकर नगरीय निकायों के आम निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तक लागू रहेगा।

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