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RATLAM

अवैध मुरम खनन पर पूर्व सरपंच से 10.42 करोड़ रुपये के जुर्माने की वसूली होगी

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अवैध मुरम खनन पर पूर्व सरपंच से 10.42 करोड़ रुपये के जुर्माने की वसूली होगी

अपर कलेक्टर के आदेश के बाद वसूली के लिए तहसीलदार से नोटिस जारी।

रतलाम, । अवैध खनन को लेकर जावरा विकासखंड के ग्राम भैंसाना के पूर्व सरपंच पर 10.42 करोड़ रुपये का जुर्माना किया गया है। इस जुर्माने की वसूली के लिए भी प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। ग्राम पंचायत के समीप शासकीय भूमि पर खनन के लिए शासकीय स्तर पर पट्टे जारी किए जाते हैं। यहां अवैध खनन के बाद अपर कलेक्टर न्यायालय में प्रकरण चला और पूर्व सरपंच भेरूलाल पाटीदार को इसके लिए जिम्मेदार मानते हुए 16 जून 2022 को 10.42 करोड़ रुपये के जुर्माने का आदेश तत्कालीन अपर कलेक्टर एमएल आर्य ने किया था। इसके बाद अब वसूली की कार्रवाई शुरू की गई है।

जावरा तहसीलदार न्यायालय के आदेश में उल्लेख है कि सरपंच भेरुलाल पाटीदार द्वारा भैसाना की शासकीय सर्वे नंबर 70 व 625 पर मुरम का अवैध खनन किया। अपर कलेक्टर खनिज शाखा द्वारा 10 करोड़ 42 लाख 50 हजार का जुर्माना किया है। 17 फरवरी तक यह राशि तहसीलदार न्यायालय में उपस्थित होकर जमा करवाएं।

इधर एसडीएम हिमांशु प्रजापति ने बताया कि कलेक्टर न्यायालय में प्रकरण चलने के बाद आदेश पारित हुआ है। पूर्व सरपंच भेरूलाल पाटीदार ने कहा कि शासकीय कार्य में उपयोग के ग्राम पंचायत ने खनन किया। नोटिस की जानकारी नहीं है। राजनीतिक द्वेषता के कारण कार्रवाई की जा रही है।

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