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झाबुआ

झाबुआ – कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती रजनी सिंह ने किए आदेश जारी , जिले में धारा /144 लागू , शोशल मीडिया एवं शस्त्रों पर भी प्रतिबंधित आदेश जारी ।

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झाबुआ से जिला प्रतिनिधि नयन टवली की खबर ✍️

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झाबुआ – कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला झाबुआ श्रीमती रजनी सिंह के आदेश दिनांक 28 फरवरी 2023 के अनुसार दण्ड प्रक्रिया सहिता 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत, जिले के प्रमुख कस्बों मे 1 मार्च 2023 से 07 मार्च 2023 तक स्थानीय हाट बाजारों के दौरान भगोरिया पर्व होने से आसपास के ग्रामीण अधिक संख्या में एकत्रित होकर नृत्य, खरीददारी एवं मेले में शामिल होते है। भगोरिया पर्व के दौरान विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो इसलिये जिले की सीमाओं में सामान्य जन-जीवन एवं लोक परिशांति बनाये रखने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया जाता है , जिले में सोशल मीडिया पर धार्मिक व सामाजिक सौहार्द बना रहे, इसलिए किसी भी प्रकार की वैमनस्यता फैलाने वाली या आपत्तिजनक पोस्ट/वीडियो/ऑडियो शेयर न की जायें , यह आदेश जनसाधारण पर लागू है। अतः यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के अंतर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है। उक्त आदेश आगामी आदेश पर्यन्त तक प्रभावशील रहेगा , यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लघन करेगा तो भारतीय दण्ड संहिता के साथ आई.टी.एक्ट के प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जावेगा ।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रजनी सिंह, जिला झाबुआ के द्वारा आर्म्स एक्ट 1959 की धारा-17 (ख) के अन्तर्गत जिले में आगामी त्यौहारों पर 01 मार्च 2023 से 12 मार्च 2023 तक शस्त्रों के प्रदर्शन पर प्रतिबंधित लगाया जाता है , यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।

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