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पुलिस ने स्कूल संचालकों को पढ़ाया नियमों का पाठ, कहा अब ऐेसा नहीं चलेगा

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पुलिस ने स्कूल संचालकों को पढ़ाया नियमों का पाठ, कहा अब ऐेसा नहीं चलेगा

रतलाम. यातायात विभाग ने शहर के स्कूल संचालकों की बैठक लेकर उन्हें अपे स्कूल में आने वाले नाबालिग छात्रों को बाइक आदि वाहन नहीं चलाने देने के लिए जागरुक करने और अभिभावकों को इसकी समझाइश देने के लिए समझाया। उन्हें सुप्रीम कोर्ट की रोड सेफ्टी कमेटी की रिपोर्ट और गाइड लाइन से भी अवगत कराया।
यातायात डीएसपी अनिल राय ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ऑन रोड सेफ्टी ने सडक दुर्घटनाओं तथा इनमें होने वाली मृत्युदर में कमी लाने के लिए जारी गाइड लाइन का सख्ती से पालन करने की हिदायत दी गई है। इसी को लेकर शहर के स्कूल संचालकों की बैठक लेकर अवगत कराया कि वे अब इस बात पर सख्ती बरतें कि नाबालिग और कम उम्र के बच्चे वाहनों से स्कूल नहीं आएं और न वाहन चलाएं। पुराने पुलिस कंट्रोल रूम में सभी को बताया गया कि सभी को हेलमेट पहनकर ही वाहन चलाना अनिवार्य है। साथ ही स्कूल के सभी शिक्षकों, कर्मचारियों को भी हेलमेट की अनिवार्यता है। इसी में कोताही नहीं बरती जाए।

वाहनों में नहीं हो ज्यादा बच्चे
स्कूली वाहनों में तय संख्या से एक भी बच्चा ज्यादा नहीं लिया जाए और न परिवहन किया जाए। साथ ही स्कूली वाहन चलाने वाले चालकों के नेत्र परीक्षण अनिवार्य रूप से कराएं जाएं। किसी को नेत्र दोष पाया जाता है तो उसे वाहन चलाने की अनुमति नहीं दी जाए। गाइड लाइन का पालन नही करने वाले एवं हेलमेट नही पहनने वाले अभिभावकों एवं छात्र- छात्रओं को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश प्रतिबंधित किया जाए।( पत्रिका से साभार)

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