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झाबुआ

भाजपा एनजीओ प्रकोष्ठ द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र झाबुआ में जिला स्तरीय दिव्यांग परिचय सम्मेलन का होगा आयोजन । विवाह योग्य दिव्यांगजन शासन द्वारा प्रदत्त योजना का अधिक से अधिक लाभ उठावे – मनोज अरोरा

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भाजपा एनजीओ प्रकोष्ठ द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र झाबुआ में जिला स्तरीय दिव्यांग परिचय सम्मेलन का होगा आयोजन ।
विवाह योग्य दिव्यांगजन शासन द्वारा प्रदत्त योजना का अधिक से अधिक लाभ उठावे – मनोज अरोरा

झाबुआ । भारतीय जनता पार्टी एनजीओ प्रकोष्ठ के जिला संयोजक मनोज अरोरा ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला प्रशासन के सहयोग से स्थानीय जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र झाबुआ में 9 जून को विवाह योग्य दिव्यांगजनो का जिला स्तरीय परिचय सम्मेलन प्रातः 11 बजे से किया जारहा है । प्रशासन द्वारा जारी निर्देश के अनुसार सामाजिक न्याय विभाग के माध्यम से निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना तथा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का संचालन किया जारहा है। इसी तारतम्य में विवाहयोग्य दिव्यांगजनो के विवाह के लिये परिचय सम्मेलन का आयोजन उक्त तिथि एवं समय पर होगा । जो दिव्यांगजन विवाह योग्य है और वर्तमान मे अविवाहित है को चिन्हाकिंत करते हुए 9 जून को जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र में आधारकार्ड ,समग्र आईडी, दिव्यांग प्रमाणपत्र, 2-2 फोटो के साथ उपस्थित होकर इस आयोजन में सम्मिलित हो सकते है । श्री अरोडा ने बताया कि अगर अब कोई सामान्य युवक या युवती किसी दिव्यांग से शादी करेगा। उसे दो लाख रुपए नकद मिलेंगे, अभी तक यह राशि एक लाख रुपए थी। दिव्यांगों को जीवन साथी बनाने के लिए सामान्य व्यक्तियों को दी जाने वाली सुविधा व राहत के क्रम में प्रदेश सरकार ने शत प्रतिशत की वृद्धि की है।
श्री अरोरा ने बताया कि सामाजिक न्याय विभाग ने यूं तो दिव्यांगों के कल्याण के लिए तमाम योजनाओं चला रखी हंैं। इनमें से एक विवाह प्रोत्साहन योजना है। इसका मकसद है जो शारीरिक रूप से समर्थ हैं, वे दिव्यांगों का जीवन संवार सकें। इसके लिए सरकार जमकर मदद कर रही है। अभी तक अगर कोई सामान्य महिला या पुरुष किसी दिव्यांग से विवाह करती है, तो उसे एक लाख रूपए प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान था पर अब दो लाख मिलेंगे।
श्री मनोज अरोरा के अनुसार सामाजिक न्याय विभाग द्वारा जारी नए नियमों के तहत अगर दिव्यांगता का प्रतिशत 40 या इससे ज्यादा है, तभी इस तरह की मदद मिल सकेगी। इसके लिए हितग्राहियों पंजीयन कराना जरूरी है। हालांकि दोनों के दिव्यांग होने की दशा में उक्त राशि कम है यानी इस दशा में हरेक को 50-50 हजार रुपए देने का ही प्रावधान है । प्रदेश के सामाजिक न्याय विभाग द्वारा शुरू की गई दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत दिव्यंाग से शादी करने वाले सामान्य पुरुष या महिला को दो लाख रुपए की मदद दी जाएगी।
श्री अरोरा ने जिले के सभी ऐसे पात्र दिव्यांगजनों से अपील की है वे अपने आवश्यक दस्तावेजो के साथ आगामी 9 जून को जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र झाबुआ में आयोजित जिला स्तरीय दिव्यांग परिचय सम्मेलन में उपस्थित होकर शिवराजसिंह चैहान सरकार की इस कल्याणकारी योजना का लाभ उठावे ।

 

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