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झाबुआ

उपभोक्ता आयोग जिला झाबुआ ने एच.डी.एफ.सी बैंक पर मिनिमम चार्जेस बिना उपभोक्ता को जानकारी दिये काटने पर लगाया जुर्माना

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झाबुआ 07 जुलाई,2023। शिकायतकर्ता सीमा राव द्वारा अधिवक्ता श्री चंचल भण्डारी एवं श्री विश्वास शाह के माध्यम से विपक्षी बैंक एच.डी.एफ.सी के विरूद्ध एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था| जिसके अन्तर्गत विपक्षी द्वारा आवेदनकर्ता के वेतन खाते से गम्भीर आपदा कोविड-19 के समय प्रायवेट सेक्टर के संस्थान द्वारा वेतन न दिये जाने पर अतिरिक्त सशुल्क लगाते हुए बिना आवेदनकर्ता को जानकारी दिये, उसके खाते से 3,737.50 रूपये की कटौती कर दी| जिससे व्यथीत होकर आवेदनकर्ता ने विपक्षी बैंक के विरूद्ध आवेदन दर्ज किया|
जिसकी सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग झाबुआ के अध्यक्ष श्री मुकेश कुमार तिवारी व सदस्य श्री कृष्णसिंह राठौर द्वारा आदेश दिया गया, कि विपक्षी बैंक द्वारा आवेदनकर्ता से सेवा में कमी की गई व विपक्षी द्वारा अनुचित व्यापार प्रथा का पालन किया गया|
जिससे आवेदनकर्ता को मानसिक व आर्थिक क्षति पहुची जिसके तहत् आवेदनकर्ता को विपक्षी द्वारा रूपये 3,737.50 कटौती की गई| कुल राशि वापस आवेदनकर्ता को अदा करने के लिए आदेशित किया गया तथा मानसिक त्रास हेतु 2000 रुपए व आवेदनकर्ता व्यय के रूपये 1000 /- इस प्रकार कुल राशि 6737.50 विपक्षी बैंक द्वारा 60 दिवस के भीतर आवेदनकर्ता को देने हेतु आदेशित किया गया।

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