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झाबुआ

विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन कर जेल निरीक्षण किया गया।

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झाबुआ 23 सितंबर, 2023। प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ श्रीमती विधि सक्सेना के निर्देशानुसार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री गौतम सिंह मरकाम की अध्यक्षता एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री सागर अग्रवाल की उपस्थिति में जिला जेल झाबुआ में पुरूष एवं महिला बंदियों के लिए विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन कर जेल निरीक्षण किया गया।
शिविर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री गौतम सिंह मरकाम ने अपने संबोधन में बंदियों से कहा कि जेल में बंदी अक्सर कानूनी मामलों से अवगत नहीं होते हैं। इससे उन्हें अपने अधिकारों और दायित्वों के बारे में सही जानकारी नहीं मिल पाती है। इससे उन्हें न्याय पाने में भी मुश्किल होती है। इसलिए यह जरूरी है कि जेल में बंदियों को विधिक साक्षरता प्रदान की जाए। इससे उन्हें अपने अधिकारों और दायित्वों के बारे में जानकारी मिलेगी। इससे उन्हें न्याय पाने में मदद मिलेगी। जेल का उद्देश्य अपराधियों को सुधारना और उन्हें समाज में पुनस्थापित करना है।
शिविर में श्री मरकाम ने बंदियों को जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, न्याय पाने का अधिकार, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करने का अधिकार, काम करने का अधिकार आदि विषयों पर विस्तार से जानकारी दी। शिविर में बंदियों की समस्याऐं भी सुनी गई।
निरीक्षण में जेल के अंदर सब कुछ सामान्य मिला। किसी कैदी ने किसी प्रकार की शिकायत नहीं की। इस मौके पर श्री मरकाम ने कैदियों को निःशुल्क विधिक सहायता, प्ली बारगेनिंग के साथ ही कैदियों को अधिकारों और दायित्वों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान महिला बैरक तथा पुरूष बैरक का भ्रमण किया गया। महिला बंदियों द्वारा बताया गया कि समय से नाश्ता एवं भोजन उपलब्ध कराया जाता है किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री सागर अग्रवाल एवं अधिवक्ता श्री विश्वास शाह तथा श्री शिवम वर्मा द्वारा लीगल एड डिफरेन्स काउंसिल सिस्टम के संबंध में जानकारी प्रदान की। जेल अधीक्षक श्री दुष्यंत पगारे द्वारा बताया गया कि जिला करागार में कुल 298 बंदी है, जिनमें पुरूष 284 बंदी एवं महिला 14 बंदी है।

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