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रतलाम जिले में विधानसभा निर्वाचन के लिए शुक्रवार को 11 नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए गए~~17 नवम्बर को मतदान दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित~~

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रतलाम जिले में विधानसभा निर्वाचन के लिए शुक्रवार को 11 नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए गए

रतलाम 27 अक्टूबर 2023/  विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत रतलाम जिले में शुक्रवार को अभ्यर्थियों द्वारा 11 नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए गए।

जिले की विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र रतलाम शहर में शुक्रवार को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से श्री पारस सकलेचा, भारतीय जनता पार्टी से श्री चैतन्य काश्यप तथा भारतीय स्वर्णिम युग पार्टी से श्री विजयसिंह यादव द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया गया।

इसी तरह जिले की सेलाना विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से श्री हर्षविजय गहलोत गुड्डू द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया गया। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जावरा में भारतीय जनता पार्टी से श्री राजेंद्र पांडे तथा भारतीय स्वर्णिम युग पार्टी से श्री विजयसिंह यादव द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया गया। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र रतलाम ग्रामीण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से श्री लक्ष्मणसिंह डिंडोर तथा निर्दलीय डॉ. अभय ओहरी द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया गया।

जिले की आलोट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में निर्दलीय श्री रमेश मालवीय तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से श्री प्रेमचंद गुड्डू एवं निर्दलीय श्री प्रेमचंद गुड्डू द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए गए।

163/1850/2023

17 नवम्बर को मतदान दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित

रतलाम 27 अक्टूबर 2023/  राज्य शासन ने परक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंटस एक्ट) 1881 के अंतर्गत प्रदेश में विधानसभा आम चुनाव-2023 के मतदान के लिये 17 नवम्बर 2023 शुक्रवार को सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश घोषित किया है जिससे मतदाता बिना व्यवधान के समुगता से अपना मतदान कर सकेंगें।

164/1851/2023

कपास विक्रय के पंजीयन के लिए किसानों को दस्तावेज लेकर आना होगा

रतलाम 27 अक्टूबर 2023/  भारतीय कपास निगम द्वारा किसानों का आधार आधारित सत्यापन करने के उपरांत समर्थन मूल्य पर किसानों से कपास की खरीदी की जा रही है। समर्थन मूल्य पर कपास के विक्रय के लिए किसानों को पंजीयन कराने अपना नवीनतम भूमि दस्तावेज जिसमें वर्ष 2023-24 में बोई गई कपास का विवरण लिखा हो, ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करने पर ही किसान कपास बेचने के लिए पात्र होगा। अतः किसानों से कहा गया है कि अपना आधार कार्ड, आधार कार्ड से लिंक मोबाईल नंबर, बी-1 खसरा की नकल एवं भू-अभिलेख पावती लेकर आयें। हैं।

प्रमाणीकरण समय सीमा

रतलाम 27 अक्टूबर 2023/ पंजीकृत राजनीतिक दल अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तावित प्रसारण की कम से कम तीन दिन पूर्व आवेदन करना होगा तथा निराकरण आवेदन प्राप्ति के दो दिन के अंदर करके देना होगा वहीं दूसरी तरफ गैर पंजीकृत राजनीतिक दल या अन्य व्यक्तियों के द्वारा आवेदन प्रस्तावित प्रसारण के कम से कम सात दिन पूर्व आवेदन देना होगा तथा निराकरण यथाशीघ्र करना होगा।

यदि विज्ञापन किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जारी कराया गया है तो वह यह शपथ लेगा कि यह राजनीतिक दल या अभ्यर्थी के लाभ के लिए नहीं है या उनके द्वारा प्रायोजित जारी या भुगतान नहीं किया गया है तथा यह कि उक्त विज्ञापन किसी राजनीतिक दल या किसी अभ्यर्थी द्वारा आयोजित या अधिकृत या खरीदा गया नहीं है साथ ही यह भी शपथ पत्र देना होगा कि उक्त विज्ञापन के प्रकाशन से विवादित होने की स्थिति में संपूर्ण जवाबदारी आवेदक की होगी।

तुअरउड़द और मसूर के स्टॉक को ऑनलाईन घोषित करना होगा

रतलाम 27 अक्टूबर 2023/ संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति द्वारा तुअर और उड़द के साथ मसूर के स्टॉक की जमाखोरी को रोकने के लिये भारत सरकार के पोर्टल पर व्यापारियों द्वारा तुअर, उड़द और मसूर का स्टॉक प्रति शुक्रवार घोषित किया जाना है। भारत सरकार के द्वारा तुअर और उड़द स्टॉक के संबंध में 25 सितम्बर को राजपत्र जारी किया जाकर स्टॉक सीमा लागू करने के संबंध में विशिष्ट खाद्य पदार्थों पर लाइसेंसी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन प्रतिबंध हटाना (दूसरा संशोधन) आदेश, 2023 लागू किया गया है जिसके अनुसार 31 दिसम्बर तक की अवधि के लिए तुअर और उड़द रखने की निर्धारित अधिकतम सीमा में संशोधन किया गया है।

जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि संशोधन हेतु थोक विक्रेता प्रत्येक दाल के लिए 50 मैट्रिक टन, खुदरा विक्रेता प्रत्येक दाल के लिए 5 मैट्रिक टन। बड़ी श्रंखला वाले खुदरा विक्रेता (बिग चेन रिटेलर) प्रत्येक दाल के लिए, प्रत्येक खुदरा आउटलेट पर 5 मैट्रिक टन और डिपो पर 50 मैट्रिक टन, मिलर स्टॉक सीमा विगत एक माह के उत्पादन अथवा वार्षिक संस्थापित क्षमता का 10 प्रतिशत (इनमें से जो भी अधिक हो) होगी। आयातक द्वारा सीमा शुल्क की मंजूरी की तारीख से 30 दिनों से अधिक के लिए आयातित स्टॉक को धारित नहीं किया जाएगा।

जिलें के समस्त उपरोक्त संबंधित विधिक इकाइयां निर्देशों का पालन करते हुए उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार के पोर्टल पर तत्काल एवं प्रति शुक्रवार को तुअर, उड़द और मसूर का स्टॉक घोषित करेंगी। यदि उनके द्वारा धारित स्टॉक निर्धारित सीमा से अधिक है तो वे इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर स्टॉक को निर्धारित सीमा तक लाएंगी। उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उपभोक्ता मामले विभाग के पोर्टल पर दालों के स्टॉक की नियमित घोषणा की जाएं और इसे अद्यतन किया जाए।

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