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रिश्वत देने, निर्वाचकों को डराने, धमकाने की जानकारी टोल फ्री नं 1950 पर दे~~ क्रिटिकल बूथों पर तैनात किये जायेंगे माइक्रो आब्जर्बर केंद्र शासन या केंद्र शासन के उपक्रमों के कर्मचारी होंगे माइक्रो आब्जर्बर!!

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रिश्वत देनेनिर्वाचकों को डरानेधमकाने की जानकारी टोल फ्री नं 1950 पर दे

रतलाम 29 अक्टूबर 2023/  भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ख के अनुसार, कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उदेश्य से नकद या वस्तु रूप में कोई परितोष देता है या लेता है वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 ग के अनुसार जो कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट लगाने की धमकी देता है वह एक वर्ष तक के करावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय है । उड़न दस्ते रिश्वत देने वाले और लेने वालों दोनों के विरुद्ध मामले दर्ज करने के लिए और ऐसे लोगों के विरूद्ध कारवाई करने के लिए गठित किए गए है। सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे रिश्वत लेने से परहेज करें और यदि कोई व्यक्ति कोई रिश्वत की पेशकश करता है या उसे रिश्वत और निर्वाचनकों को डराने एवं धमकाने के मामलों की जानकारी है तो शिकायत प्रकोष्ठ के टोल फ्री नम्बर 1950 पर सूचित कर सकता है।

क्रिटिकल बूथों पर तैनात किये जायेंगे माइक्रो आब्जर्बर

केंद्र शासन या केंद्र शासन के उपक्रमों के कर्मचारी होंगे माइक्रो आब्जर्बर

रतलाम 29 अक्टूबर 2023/  भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा का स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सम्पन्न कराने क्रिटिकल बूथों पर बेबकास्टिंग या सीसी टीव्ही कैमरों से नजर रखने के अलावा प्रत्येक क्रिटिकल बूथ पर माइक्रो आब्जर्बर भी तैनात करने के निर्देश दिये हैं। निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं कि गैर सीएपीएफ (केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल) उपायों में एक के रूप में माइक्रो आब्जर्बर को भी मतदान के दिन महत्वपूर्ण मतदान केंद्रों के लिये नियुक्त किया जा सकता है।

निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक माइक्रो आब्जर्बर क्रिटिकल बूथों पर मतदान के दिन की प्रत्येक गतिविधि पर नजर रखेगा। उसका कार्य यह देखना है कि निर्वाचन प्रक्रिया निष्पक्ष और स्वतंत्र रीति से चले तथा मतदान प्रक्रिया दूषित न हो। निर्वाचन आयोग के मुताबिक माइक्रो आब्जर्बर मतदान के दिन निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त सामान्य प्रेक्षकों के निरंतर सम्पर्क में रहेंगे तथा मतदान को प्रभावित करने सकने वाली प्रत्येक गतिविधि की सूचना सीधे मोबाइल फोन या वायरलेस या संचार के अन्य किसी साधन से सामान्य प्रेक्षकों को देंगे। मतदान समाप्ति के बाद माइक्रो आब्जर्बर निर्धारित प्रारूप में अपनी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में सामान्य प्रेक्षकों को ही सौपेंगे।

भारत निर्वाचन आयोग ने कहा है कि माइक्रो आब्जर्बर केंद्र शासन के या केंद्र शासन के उपक्रमों के कर्मचारियों को बनाया जा सकेगा। ये कर्मचारी ग्रुप सी से निम्न नहीं होंगे। ऐसे कर्मचारी माइक्रो आब्जर्बर के रूप में अपने निवास के जिले में मतदान केंद्रों पर नियुक्त किये जा सकेंगे। हालांकि उनका उपयोग उनके गृह विधानसभा क्षेत्र में नहीं किया जायेगा। ऐसी स्थिति में जहाँ जिले में माइक्रो आब्जर्बर के रूप में नियुक्त करने के लिये पर्याप्त संख्या में केंद्र शासन अथवा केन्द्र शासन के उपक्रमों के कर्मचारी उपलब्ध नहीं हैं, वहां पड़ोसी जिलों में पदस्थ भारत सरकार या केंद्रीय उपक्रमों के कर्मचारियों को माइक्रो आब्जर्बर बनाया जा सकेगा।

निर्वाचन आयोग ने कहा है कि दुर्लभ स्थितियों में केंद्र या राज्य शासन के सेवा निवृत्त ऐसे अधिकारी का भी उपयोग माइक्रो आब्जर्बर तौर पर जा सकता है, जो ग्रुप सी से कम नहीं हो। ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारियों को उनके निवास वाले विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्रों पर नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों की सूची डीईओ द्वारा पहले से तैयार की जानी चाहिये और उनकी उपलब्धता एवं इच्छा का पता लगाया जाना चाहिये।

उम्मीदवार केवल भूरापीला या धूसर रंग में ही छपवा सकेंगे डमी मतपत्र

रतलाम 29 अक्टूबर 2023/  भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के मुताबिक चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों द्वारा प्रचार अभियान में इस्तेमाल के लिए डमी मतपत्र भी छपवाये जा सकते हैं। लेकिन इसका रंग और आकार वास्तविक मतपत्रों के सदृश्य नहीं होना चाहिए। ऐसे डमी मतपत्रों पर उम्मीदवार द्वारा उस स्थान जहां वे वास्तविक मतपत्र में उपस्थित होंगे को दर्शाते हुए अपने नाम एवं प्रतीक का उपयोग किया जा सकेगा। लेकिन इनमें उस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे दूसरे उम्मीदवार या उम्मीदवारों का नाम या प्रतीक नहीं होना चाहिए। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक डमी मतपत्र को किसी भी रंग अर्थात भूरा, पीला या धूसर रंग में छपवाया जा सकता है। किन्तु सफेद या गुलाबी रंग में इसे नहीं छपवाया जा सकता। यह आकार में भी वास्तविक मतपत्र के जैसा नहीं होना चाहिए।

मतदाताओं को शिक्षित करने उम्मीदवार कर सकेंगे डमी बैलेट यूनिट का उपयोग

रतलाम 29 अक्टूबर 2023/ विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को शिक्षित करने के उद्देश्य से राजनैतिक दलों अथवा उम्मीदवारों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की डमी बैलेट यूनिट तैयार की जा सकेगी।

भारत निर्वाचन आयोग ने इस बारे में कहा है कि उसे राजनैतिक दलों या उम्मीदवारों द्वारा मतदाताओं को शिक्षित करने के प्रयोजन से डमी बैलेट यूनिटों को तैयार करने पर कोई आपत्ति नहीं है। निर्वाचन आयोग के मुताबिक ऐसी डमी बैलेट यूनिट लकड़ी, प्लास्टिक या प्लाई बोर्ड बाक्स की बनी हो सकती है। लेकिन इसका आकार शासकीय बैलेट यूनिट के आकार का आधा होना चाहिए और इसे पीला, धूसर या भूरा रंग का होना चाहिए। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि डमी बैलेट यूनिटों में डमी मतपत्र की तरह अभ्यर्थी का क्रम संख्या, नाम एवं प्रतीक चिन्ह को दिखाने की व्यवस्था भी हो सकती है। इसमें बैटरी चालित बटन या लैम्प भी हो सकता है जो दबाने पर जलेगा।

राजनैतिक दलों द्वारा दी जाने वाली पर्ची में अभ्यर्थी या पार्टी का नाम तथा चुनाव चिन्ह न हो

रतलाम 29 अक्टूबर 2023/  भारत निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि चुनाव लड़ रहे राजनैतिक दल अथवा उम्मीदवार यदि मतदाताओं की सुविधा के लिए उन्हें मतदाता पर्ची जारी करते हैं तो ऐसी पर्चियों में उम्मीदवर का नाम या उसके राजनैतिक दल का नाम एवं चुनाव चिन्ह नहीं होना चाहिए। आयोग के मुताबिक ऐसी मतदाता पर्ची सादे कागज पर ही होनी चाहिए तथा पर्चियों में किसी दल या उम्मीदवार को मत देने के लिए कोई नारे या आव्हान भी नहीं होना चाहिए। आयोग के मुताबिक मतदान केन्द्र के दो सौ मीटर के दायरे के भीतर किसी नारे या आव्हान वाली पर्ची का परि

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