PRO office News at a Glance~~
विधानसभा निर्वाचन 2023
राजनीतिक दल चुनाव प्रभावित करने वाले व्यक्तियों की जानकारी रिटर्निंग अधिकारियों तथा प्रेक्षकों को उपलब्ध करा सकते हैं
जिला स्तरीय स्टैंडिंग कमेटी की बैठक प्रेक्षकगणों की उपस्थिति में संपन्न
रतलाम 31 अक्टूबर 2023/ राजनीतिक दल निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचरण संहिता का पालन शत प्रतिशत रूप से करें। जिन व्यक्तियों से चुनाव प्रभावित होने की आशंका हो उनकी जानकारी रिटर्निंग अधिकारी तथा निर्वाचन प्रेक्षक को भी उपलब्ध करा सकते हैं। यह बात कलेक्टोरेट सभाकक्ष में मंगलवार को आयोजित जिला स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में उपस्थित प्रेक्षकगणों द्वारा कही गई। बैठक में पुलिस प्रेक्षक श्री मुख्तार मोहसिन, सामान्य प्रेक्षक श्री संजीव बेसरा, श्री क.े शिवकुमार नायडू, श्री गोपालचंद, व्यय प्रेक्षक श्री मुकाम बिकेन एस., श्री गौरव धंडा, सीईओ जिला पंचायत श्री अमन वैष्णव, अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी डा. शालिनी श्रीवास्तव, अपर कलेक्टर श्री राधेश्याम मंडलोई तथा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. शालिनी श्रीवास्तव द्वारा प्रेक्षकगणों को राजनीतिक दलों के संबंध में अब तक की गई कार्रवाई से अवगत कराया गया। इसमें वोटर लिस्ट से लेकर रेंडमाइजेशन तक की कार्रवाई की जानकारी दी गई। राजनीतिक दलों से कहा गया कि वह अपने राजनीतिक सभाओं के लिए 24 घंटे पूर्व आवेदन कर दे ताकि समय सीमा में कार्रवाई पूर्ण की जा सके। पुलिस आब्जर्वर ने कहा कि राजनीतिक दल उन सभी बातों को बता सकते हैं जिनसे चुनाव प्रभावित होने की आशंका होती है। उन तत्वों की जानकारी दे सकते हैं जो चुनाव के दौरान प्रभाव छोड़ सकते हैं। आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में शिकायत के लिए सिविजिल ऐप डाउनलोड करने के लिए भी कहा गया।
बैठक में अवगत कराया गया कि आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन की निगरानी करने वाले दलों द्वारा पकडी गई सामग्री का निराकरण 24 घंटे में किया जा रहा है।
विधानसभा निर्वाचन 2023
प्रेक्षकगणों ने नोडल अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा की
रतलाम / भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत जिले के लिए नियुक्त प्रेक्षकगणों द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक मंगलवार को ली गई जिसमें उपस्थित समस्त नोडल अधिकारियों द्वारा अब तक की गई कार्रवाई की समीक्षा आयोग के निर्देशों के प्रकाश में की गई बैठक में पुलिस प्रेक्षक श्री मुख्तार मोहसिन, सामान्य प्रेक्षक श्री संजीव बेसरा, श्री क.े शिवकुमार नायडू, श्री गोपालचंद, व्यय प्रेक्षक श्री मुकाम बिकेन एस., श्री गौरव धंडा, सीईओ जिला पंचायत श्री अमन वैष्णव, अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी डा. शालिनी श्रीवास्तव, अपर कलेक्टर श्री राधेश्याम मंडलोई उपस्थित थे।
बैठक में मौजूद पुलिस प्रेक्षक श्री मुख्तार मोहसिन ने निर्देशित किया कि जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष निर्वाचन के लिए समय सीमा में शासन से फोर्स की मांग कर ली जाए, स्ट्रांग रूम की चहार दिवारी मजबूत रखी जाए। अपराधिक तत्वों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई शीघ्रता से पूर्ण करें। वारंट तामील शत प्रतिशत पूर्ण करें, निगरानी दलों के वाहनों पर शत प्रतिशत रूप से जीपीएस लगे हो। निगरानी दलों में कोई भी परिवर्तन प्रेक्षक की जानकारी में किया जाए। निगरानी दल स्थिरता के साथ कार्य करें, जितनी नगदी राशि जिले में सीज हुई है उससे अधिक की संभावना को देखते हुए कार्रवाई करें, जिले में गोल्ड जब्ती पर अच्छा कार्य किया गया है।
प्रेक्षक श्री गोपालचंद ने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष निर्वाचन में आबकारी विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है, आबकारी अधिकारी सतर्कता एवं सक्रियता से कार्य करें। प्रेक्षक श्री शिवकुमार नायडू ने बैंकर्स के लिए निर्देशित किया कि संदिग्ध आहरण की सूचना त्वरित रूप से उपलब्ध करावे। सीईओ जिला पंचायत श्री अमन वैष्णव द्वारा अब तक की गई सीज कार्रवाई से अवगत कराया गया। प्रेक्षक श्री मुकाम बिकेन तथा गौरव धंडा ने एमसीएमसी, तथा सीजर कार्रवाई के बारे में जानकारी प्राप्त की। प्रेक्षक श्री संजीव बेसरा ने संवेदनशील क्षेत्र के संबंध में की गई कार्रवाई के संबंध में आयोग के दिशा-निर्देश की जानकारी दी। निगरानी दलों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के दौरान वीडियोग्राफर द्वारा गुणवत्ता से कार्य हो नोडल अधिकारी प्रतिदिन नियमित मॉनिटरिंग करें। जिले में स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव के लिए सभी नोडल अधिकारियों की शत-प्रतिशत तैयारी समय सीमा में पूर्ण करने के लिए कहा गया।
मतदान के 48 घंटे पहले प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों को कराना होगा पूर्व प्रमाणित
भारत निर्वाचन आयोग ने जारी किए निर्देश
रतलाम / मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने बताया कि प्रदेश में मतदान के 48 घंटे पहले प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों को पूर्व प्रमाणित कराना होगा। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश भी जारी किए गए हैं। मध्यप्रदेश में विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए एक ही चरण में 17 नवंबर को मतदान प्रक्रिया संपन्न होगी।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रिंट मीडिया में मतदान की तिथि व मतदान से पूर्व दिवस पर प्रकाशित होने वाले राजनैतिक विज्ञापनों के पूर्व प्रमाणन के लिए समय सीमा तय कर दी है। प्रिंट मीडिया में प्रकाशन के लिए विज्ञापनों को पूर्व प्रमाणन के लिए आवेदकों को मतदान के दिन और मतदान से पूर्व दिवस पर विज्ञापन के प्रकाशित होने की प्रस्तावित तिथि से दो दिन पहले मीडिया सर्टिफकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) को आवेदन देकर पूर्व प्रमाणन कराना होगा।
धार्मिक स्थलों में सभा करने या प्रचार करने की नहीं होगी अनुमति
रतलाम / निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रचार के संबंध में निर्देश दिए हैं कि आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने के समय किसी भी धार्मिक स्थान में राजनैतिक सभा करने अथवा किसी भी माध्यम से प्रचार करने की अनुमति नहीं होगी। उल्लंघन करने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने सभी संबंधितों को इस संबंध में दिए गए निर्देशों का कठोरता से पालन करने के निर्देश दिए हैं।
बिना लाइन में लगे वोट डाल सकेंगे दिव्यांग मतदाता
मतदान कक्ष तक व्हीलचेयर से जाने की अनुमति भी होगी
रतलाम/ विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक दिव्यांग मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें इसके लिए जिले में विशेष व्यवस्थायें की गई हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार फार्म 12डी में सहमति देने वाले दिव्यांग मतदाता घर से डाकमत पत्र से मतदान कर सकेंगे। इसके अलावा दिव्यांग मतदाताओं के लिए प्रत्येक मतदान केन्द्र में जहां रैम्प बनाये गये हैं, वहीं चिन्हित मतदान केन्द्रों पर व्हीलचेयर अथवा ट्राइसाइकिल की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। इसके साथ ही प्रत्येक मतदान केन्द्र पर दिव्यांग मतदाताओं की सहायता के लिए स्थानीय स्वयंसेवी युवाओं को दिव्यांग मित्र नियुक्त किया गया है।
दिव्यांग मतदाताओं को मतदान में किसी तरह की असुविधा न हो इसके लिए उन्हें विशेष छूट देते हुए तीन पहिया वाहन सीधे मतदान कक्ष तक जाने की अनुमति दी जायेगी। दिव्यांग मतदाताओं को बिना कतार में लगे सीधे मतदान करने की अनुमति भी होगी। मतदान केन्द्रों पर तैनात किये जा रहे मतदान कर्मियों को भी मतदान में दिव्यांगों की सहायता के निर्देश दिये गये हैं। ऐसे मतदाता जिनके पास दिव्यांग मतदाता वाली पर्ची होगी उसे मतदान कक्ष तक ले जाने के निर्देश मतदान कर्मियों को दिये गये हैं। ऐसे मतदान केन्द्रों पर जहां मूक-बधिर मतदाताओं की संख्या अधिक है वहां सांकेतिक भाषा के विशेषज्ञों को नियुक्त किया जायेगा।
जबकि ऐसे मतदान केन्द्र जहां नेत्रहीन मतदाताओं की संख्या अधिक है वहां ईव्हीएम और व्हीव्हीपेट मशीनों के बारे में मार्गदर्शिका उपलब्ध कराई जायेगी। ऐसे मतदान केन्द्रों पर दिव्यांग मतदाताओं की सहायता के लिए ब्रेल लिपि में डमी बैलेट पेपर भी रखे जायेंगे। नेत्रहीन मतदाताओं को मतदान में सहायता के लिए सहायक रखने की अनुमति भी होगी। इसके साथ ही ईव्हीएम मशीनों की बैलेट यूनिट में ब्रोललिपि में दर्ज उम्मीदवार के क्रमांक की सहायता से भी नेत्रहीन मतदाता वोट डाल सकेंगे।
गर्भवती महिलाएं और बुजुर्ग मतदाता भी डाल सकेंगे बिना लाइन में लगे वोट ऐसे मतदान केन्द्रों जहां दिव्यांग मतदाताओं की संख्या अधिक है वहां दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक आने-जाने के लिए वाहन सुविधा भी उपलब्ध कराई जायेगी। दिव्यांग मतदाताओं के अलावा निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार बुजुर्ग मतदाताओं और गर्भवती महिला मतदाताओं के लिए भी विशेष व्यवस्थायें की गई हैं। ऐसे मतदाता भी बिना लाइन में लगे सीधे मतदान कर सकेंगे।
चुनाव प्रचार के थोक में एसएमएस भेजने का खर्च उम्मीदवार के खाते में जुड़ेगा
रतलाम / विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान उम्मीदवार द्वारा थोक में भेजे जाने वाले एसएमएस का खर्च भी संबंधित उम्मीदवार के खाते में जोड़ा जाएगा। प्रचार अवधि के दौरान वैकल्पिक निर्वाचन के प्रचार के लिए बल्क (थोक) में भेजे गए एसएमएस की जानकारी रिटर्निंग अधिकारी को मिलने पर वह सेवा प्रदाता से इस पर हुए व्यय का अनुमान लगवाकर इसे अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के खाते में जोड़ देगा। निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आयोग के अनुसार मतदान संपन्न होने के लिए निश्चित किए गए समय की समाप्ति से 48 घंटे पहले तक की अवधि के दौरान राजनैतिक प्रकृति के थोक में एसएमएस भेजने पर प्रतिबंध होगा।
राज्य में मोबाइल सेवा प्रदाता सभी संबंधितों के नोटिस में ऐसे थोक एसएमएस की जानकारी तुरंत लायें, ऐसे निर्देश दिए गए है। आयोग के ध्यान में यह भी आया है कि चुनाव में निहित स्वार्थी व्यक्तियों द्वारा निर्वाचन विधि के प्रावधानों, आदर्श आचरण संहिता और इस संबंध में जारी निर्देशों का उल्लंघन करते हुए कुछ आपत्तिजनक संदेश भी एसएमएस द्वारा भेजे जाते हैं। चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण प्रक्रिया के साथ संपन्न करवाने के लिए भी आयोग ने निर्देश जारी किए हैं। ऐसे आपत्तिजनक एसएमएस के लिए पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए गए है कि वह विशेष मोबाइल नंबरों को प्रचारित करें जिन पर एसएमएस प्राप्तकत्र्ता उक्त एसएमएस को अग्रेषित कर सके।
पुलिस पहले उचित जांच करें और एसएमएस भेजने वाले का पता लगाये तथा भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 तथा आयोग द्वारा जारी किए गए निर्देशों और इस मामले में लागू अन्य कानून के तहत उचित कार्रवाई की जाये।