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मतदान दिवस पर सवैतनिक विशेष अवकाश
रतलाम 01 नवंबर 2023/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री भास्कर लाक्षाकार के आदेशानुसार 17 नवम्बर को मतदान हेतु जिले की सीमा में स्थित समस्त कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापना में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति जो मतदाता के रुप में मतदान करने का हकदार है, का मतदान दिवस पर सवैतनिक अवकाश होगा। जिले की सीमा अन्तर्गत निवास करने वाले पडौसी अन्य जिलों की दुकानों, फैक्ट्रियों, कार्यालयों आदि में कार्य करने वाले श्रमिकों को सवैतनिक अवकाश का लाभ भी प्राप्त होगा।
अभ्यर्थियों को अपने आपराधिक रिकार्ड प्रकाशित करने होंगे
रतलाम 01 नवंबर 2023/ विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए नामांकन फार्म दाखिल करने वाले अभ्यर्थियों को अपने आपराधिक रिकॉर्ड को उजागर करने होंगे। इसके लिए उन्हें विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म व समाचार पत्रों में अपने अपराधिक रिकार्ड को प्रकाशित एवं प्रसारित करवाना होगा। प्रथम प्रकाशन चार दिवस के भीतर (2 नवंबर से 6 नवंबर तक) प्रकाशित करने होंगे। द्वितीय प्रकाशन 7 नवम्बर से 10 नवम्बर के मध्य तथा त़ृतीय प्रकाशन 11 नवम्बर से प्रचार समाप्ति तक (मतदान दिवस 17 नवम्बर के दो दिवस पूर्व तक) किया जाएगा।
सात कर्मचारियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी
रतलाम 01 नवंबर 2023/ विधानसभा निर्वाचन 2023 में प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने पर सात कर्मचारियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए गए हैं। नोडल अधिकारी कम्प्युनिकेशन प्लान व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अमन वैष्णव ने त्रिस्तरीय कम्युनिकेशन प्लान के प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने पर ओमप्रकाश मीणा जावरा, प्रकाश गामड जावरा, नाथुलाल मुनिया जावरा, श्रीमती खुशबू सोलंकी जावरा, श्रीमती शबीना कौसर जावरा, गोपाल, शक्तिसिंह आलोट को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए गए हैं।
व्यय लेखा रजिस्टर निरीक्षण कार्यक्रम घोषित
रतलाम 01 नवंबर 2023/ विधानसभा निर्वाचन 2023 के अन्तर्गत अभ्यर्थियों के व्यय लेखा रजिस्टर का निरीक्षण कार्यक्रम जारी किया गया है। अभ्यर्थी प्रचार अवधि के दौरान कम से कम तीन बार निजी रुप से या अपने निर्वाचन एजेंट के माध्यम से या प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा व्यय प्रेक्षक निरीक्षण के लिए लेखा रजिस्टर जैसे बैंक रजिस्टर, केश रजिस्टर, दैनिक लेखा रजिस्टर, सार रजिस्टर, समस्त बिल, व्हाउचर एवं बैंक स्टेटमेंट, बैंक पासबुक के साथ उपस्थित रहेंगे। प्रथम निरीक्षण 5 नवम्बर को, द्वितीय निरीक्षण 9 नवम्बर को तथा तृतीय निरीक्षण 14 नवम्बर को प्रातः 10.00 से शाम 5.00 बजे तक किया जाएगा। उपरोक्त निर्धारित तिथियों में अभ्यर्थी या निर्वाचित एजेंट द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर प्रस्तुत नहीं करता है तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 एवं 10 (क) का उल्लंघन माना जाएगा।
विधानसभा निर्वाचन 2023
मतदान केंद्रों पर मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति
रतलाम 01 नवंबर 2023/ भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन के संचालन नियम 1961 के नियम 13 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 46 के अनुसार निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक उम्मीदवार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक मतदान केंद्र के लिये एक मतदान अभिकर्ता और दो राहत मतदान अभिकर्ता को नियुक्त कर सकता है लेकिन अभ्यर्थी के केवल एक मतदान अभिकर्ता को किसी भी दिये हुए समय पर मतदान केंद्र के भीतर जाने की अनुमति पीठासीन अधिकारी द्वारा दी जायेगी।
प्रत्येक मतदान अभिकर्ता संबंधित मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी को निर्धारित प्ररूप-10 में अपना नियुक्ति पत्र जो कि अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने उसे नियुक्त किया है वह पत्र प्रस्तुत करना होगा। तदनुसार पीठासीन अधिकारी द्वारा उसके पास उपलब्ध अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता के नमूना हस्ताक्षर से नियुक्ति पत्र में वर्णित हस्ताक्षर का सत्यापन किया जायेगा सत्यापन सही पाया जाने की दशा में मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण निर्धारित प्ररूप-11 में किया जायेगा और पीठासीन अधिकारी के पास दाखिल किया जायेगा।
मतदान अभिकर्ता को मतदान केंद्र में अपनी उपस्थिति के दौरान अपना नियुक्ति आदेश/मतदाता पहचान पत्र प्रदर्शित करना होगा मतदान अभिकर्ता मतदान प्रारंभ होने के निर्धारित समय से न्यूनतम 90 मिनट पूर्व मतदान केंद्र पर पहुंच जाये क्योंकि उस समय में पीठासीन अधिकारी द्वारा ईवीएम तथा वीवीपेट तैयार किया जायेगा और मतदान अभिकर्ताओं की संतुष्टि के लिये अभ्यास मतदान भी आयोजित किया जायेगा तथा मॉक पोल (दिखावटी मतदान) की प्रक्रिया अपनाई जायेगी। इस प्रक्रिया के दौरान यदि कोई मतदान अभिकर्ता उपस्थित नहीं हो पाता है तो पीठासीन अधिकारी मतदान अभिकर्ता की प्रतिक्षा नहीं करेंगे और मतदान दल में नियुक्त कार्मिकों के द्वारा आयोग के निर्देशानुसार मॉक पोल की प्रक्रिया सम्पन्न की जायेगी।
मतदान अभिकर्ता को मतदान समाप्ति से पूर्व उसकी निर्वाचक नामावली की प्रति मतदान केंद्र से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। किसी भी मतदान अभिकर्ता को मतदान केंद्र से बार-बार बाहर आने-जाने की अनुमति नही होगी विशेष परिस्थिति में सांय 3.00 बजे के बाद ही मतदान केंद्र से बाहर जाने और वापस अंदर आने की अनुमति पीठासीन अधिकारी द्वारा दी जा सकेगी। मतदान के दौरान मतदान केंद्र में मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति को विनियमित करने के लिये भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्धारित प्रवेश पास पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान अभिकर्ता को दिया जायेगा जिसे मतदान अभिकर्ता को मतदान की समाप्ति तक प्रदर्शित किया हुआ रखना होगा। मतदान अभिकर्ता राहत अभिकर्ता को मतदान केंद्र से अंदर तथा बाहर जाने का समय पीठासीन अधिकारी के पास उपलब्ध मूवमेंट शीट पर अंकित कर अपने हस्ताक्षर करना होंगे।
यह अपेक्षित और बेहतर होगा कि किसी स्थानीय व्यक्ति को ही मतदान अभिकर्ता के रूप में नियुक्त किया जाए जो सामान्यतः उसी मतदान केन्द्र या पडोस के मतदान केन्द्र का निर्वाचक हो। आयोग ने मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति के लिये मानदण्डो को शिथिल किया है उक्त उल्लेखित तरिके से मतदान अभिकर्ताओ की नियुक्ति में कठिनाई होने पर उसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के किसी भी निर्वाचक को मतदान अभिकर्ता नियुक्त किया जा सकता है। उसके पास आयोग द्वारा निर्धारित निर्वाचक फोटो पहचान पत्र होना चाहिये। मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति के लिये दि. 12.11.2023 तक की समय सीमा निर्धारित की जाती है। तदनुसार नियुक्ति की जाकर सूची संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर को उपलब्ध करवाई जाये।
किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल तथा इसके परिणाम का प्रकाशन या प्रचार
7 से 30 नवम्बर तक पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी
रतलाम 01 नवंबर 2023/ मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 की आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने बताया कि आदर्श आचरण संहिता के दौरान 7 नवम्बर की सुबह 7 बजे से 30 नवम्बर की शाम 6ः30 बजे तक निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसके परिणाम का प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से इसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध रहेगा।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 31 अक्टूबर 2023 को इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी गई है। जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि निर्वाचन के दौरान सभी मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिये नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घण्टों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामलों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126क में यह प्रावधानित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति कोई निर्गम मत सर्वेक्षण नहीं करेगा और किसी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम का ऐसी अवधि के दौरान जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचित की जाए, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार या किसी भी प्रकार की अन्य रीति से प्रसार नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति इस प्रावधान का उल्लंघन करेगा, तो ऐसी अवधि के कारावास से जो दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।
वेबसाइट पर ई-ईपिक डाउनलोड करने की सुविधा
रतलाम 01 नवंबर 2023/ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन-2023 के अंतर्गत मतदाताओं के लिये ई-ईपिक कार्ड (फोटो मतदाता परिचय पत्र) को डाउनलोड करके ई-ईपिक कार्ड प्राप्त करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। मतदाता वेबसाइट अवजमते.मबप.हवअ.पद के माध्यम से इसे प्राप्त कर सकते हैं। पहले स्टेप में मतदाता को इस वेबसाइट में वोटर पोर्टल पर रजिस्टर कर लॉग इन करना होगा और इसके बाद द्वितीय स्टेप में ई-इपिक डाउनलोड ऑप्शन पर जाकर ईपिक नंबर दर्ज करना होगा। तीसरे स्टेप में रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करने के बाद मतदाता ई-ईपिक डाउनलोड प्राप्त कर सकते हैं।
दोपहिया वाहन पर लगाया जा सकेगा एक फीट गुणा आधा फीट का ध्वज
रतलाम 01 नवंबर 2023/ भारत निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान कोई भी व्यक्ति दोपहिया वाहन पर एक फीट गुणा आधा फीट का ध्वज लगा सकता है। लेकिन यदि इस पर उम्मीदवार का नाम या फोटो होगा तो वह उम्मीदवार के चुनाव खर्च में जुड़ेगा। इसी प्रकार किसी व्यक्ति द्वारा अपने वाहन पर एक या दो छोटे स्टीकर भी लगा सकता है। फ्लैग की स्टिक किसी भी दशा में 3 फीट से अधिक नहीं हो सकती है। आयोग के मुताबिक राजनैतिक दल के कार्यालय या उम्मीदवार के स्वयं के भवन पर अधिकतम तीन झंडे लगाए जा सकते हैं। रोड शो के दौरान प्रत्येक 10 वाहनों के उपरांत 100 मीटर का अंतराल रखना आवश्यक है। यदि कोई वाहन इसका उल्लंघन करता है तो उसको संपूर्ण चुनावी प्रक्रिया तक के लिए जप्त किया जा सकता है। रोड शो के दौरान बैनर की अधिकतम साइज 4 फीट गुणा 6 फीट हो सकती है।
आयोग ने चुनाव प्रचार में वाहनों के उपयोग के बारे में कहा है कि यदि कोई व्यक्ति प्राइवेट व्हीकल पर स्वयं के लिए ध्वज या स्टीकर लगाकर चलता है तो यह आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। लेकिन यदि वह किसी अन्य के समर्थन में ध्वज को लगाए हुए हैं तो इस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 171 एच के प्रावधान लागू होंगे। कमर्शियल वाहन की दशा में स्वयं के वाहन पर भी ध्वज लगाने के लिए रिटर्निंग अधिकारी की अनुमति लेना आवश्यक होगी। इसी प्रकार यदि वाहन में सामान्य किस्म का मॉडिफिकेशन किया जाता है जो मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 52 के तहत है तो वह अनुमत्य है लेकिन इससे किसी दूसरे को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होना चाहिए।
आदर्श आचार संहिता के दौरान यदि कोई प्रत्याशी या राजनैतिक दल कैप मास्क या स्कार्फ का वितरण करता है तो इसे आचार संहिता का उल्लंघन नहीं माना जाएगा बशर्ते प्रत्याशी द्वारा इस हेतु खर्चे के संबंध में सूचना दे दी गई हो। परंतु यदि प्रत्याशी या पार्टी द्वारा मुख्य वस्त्र जैसे साड़ी या शर्ट वितरित की जाती है तो यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होगा।