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अलीराजपुर

अलीराजपुर – हत्या के 2 आरोपीगणों को आजीवन कारावास , घटना दिनांक 08.03.2022 ग्राम रामपुरा जिनिंग फैक्टरी जोबट – आंबुआ रोड की थी हत्या की घटना पुरानी रंजिश को लेकर हुई थी । 

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अलीराजपुर से ब्यूरो चीफ नयन टवली की खबर ✍️

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अलीराजपुर – पुलिस अधीक्षक  श्री राजेश व्यास ने बताया कि आरोपी गजराज पिता सुमेरसिंह 35 साल एवं छोटू पिता जुवानसिंह 20 साल, निवासीगण झेतू फलिया उदयगढ को हत्या के सनसनीखेज घटना के अपराध में माननीय अपर सत्र न्यायालय जोबट के द्वारा दोषी पाये जाने से दोनों आरोपीगणों आजीवन कारावास एवं 500रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया फरियादिया सुशीला पति महेन्द्र मण्डलोई 40साल, निवासी विकास कॉलोनी जोबट ने थाना जोबट मे सूचना दि की दिनांक 08.03.2022 को अपने पति महेन्द्र के साथ मोटर सायकिल से से ग्राम बडा गुडा अमरसिंह के यहां नुक्ता कार्यक्रम मे सम्मिलित होकर उनके साथ एक अन्य मोटर सायकिल पर फरियादिया के पिता वेस्ता व अन्य भी आगे पीछे मोटर सायकिल से वापस जोबट की ओर आ रहे थे, कि करीबन 4.45 बजे ग्राम रामपुरा जिनिंग फैक्टरी के यहां पहूंचे ही थे, कि अचानक से पीछे से एक मोटर सायकिल पर दो लोग बैठकर फरियादिया के पति की मो0सा0 के पास आये और चलती मो0सा0 से पीछे बैठ व्यक्ति ने उसके पति पर जान से मारने की नियत से हाथ मे एक छोटी बन्दूक लेकर गोली चलाई, जो फरियादिया के कान के पास से निकल गई पश्चात फिर से दूसरी बार गोली चलाई जो उसके पति महेन्द्र को पीठ मे लगी, जिसके कारण उसके पति ने जोर से चिल्लाया कि गजरा, राजा का भाई छोटू उसे क्यो मार रहे हैं, कहकर गोली लगने से दोनो मोटर सायकिल से गिर गये। उसके बाद मो0सा0 पर बैठे व्यक्ति पास मे आये ओर मो0सा0 पर बैठे हुये जान से मारने की नियत से फायर किया जो उसके पति को पेट व जांघ, पैर मे लगी तभी पीछे से मेरे पिताजी अन्य मोटर सायकिल से आ रहे थे, जिनको देखकर दोनो मो0सा0 लेकर जोबट की ओर भाग गये। गोली लगने की आवाज एवं चिल्लाने से जिनिंग फैक्टी के यहां आसपास के लोग इकटठा हो गये। पश्चात दोनों को जोबट अस्पताल लाकर भर्ती कराया गया ।

अपराधी

फरियादिया की उक्त सूचना पर थाना जोबट में अपराध क्रमांक 117/2023, धारा 307, 34 भादवि बढानें धारा 302, 120बी, 325, 25ए, 27 आर्म्स एक्ट का दर्ज किया गया। आरोपीगणों के द्वारा घटना को दिनदहाडे आमरोड पर अंजाम देनें से आसपास के क्षेत्र मे सनसनी होकर दहशत का माहोल होकर रोष व्याप्त होनें से घटना के आरोपीगणों की शीघ्र धरपकड हेतु अनुविभागीय अधिकारी जोबट के नेतृत्व मे तत्का0 थाना प्रभारी जोबट निरीक्षक दिनेश सोलंकी के अधीनस्थ टीम गठित की गई, जिसमें सउनि दिनेश नरगावे, सउनि दीपक मालवीय, सउनि लाखनसिंह, आर चेनसिंह, आर मनीष चरपोटा एवं आर0 प्रिंस की टीम के द्वारा आरोपी गजराज पिता सुमेरसिंह 35 साल को दिनांक 15.04.22 एवं छोटू पिता जुवानसिंह 20 साल निवासीगण झेतू फलिया उदयगढ को दिनांक 25.05.22 गिरफतार किया गया तथा घटना के अन्य आरोपी विनोद को दिनांक 23.06.22 को गिरफतार किया गया था। घटना के आरोपी गजराज पिता सुमेरसिंह के पूर्व अपराधिक रिकार्ड एवं घटना को सनसनीखेज तरीके से अंजाम देनें के कारण, इसके विरूद्ध दिनांक 10.03.22 को रासुका की कार्यवाही भी की गई थी। घटना की जांच के दौरान ही घटना मे घायल मृतक महेन्द्र पिता प्रेमसिंह मण्डलोई की ईलाज के दौरान जिला चिकित्सालय अलीराजपुर मे मृत्यु हो गई थी। घटना की जांच के दौरान उक्त घटना कारित होनें का मुख्य कारण मृतक के पिता प्रेमसिंह 18-20 साल पहले फारेस्ट मे नाकेदार होकर उदयगढ मे निवास करते थे, तभी मृतक की बहन मंजू का संबंध आरोपी गजराजसिंह के भाई जुवानसिंह से था, इस बात के विवाद पर आरोपी गजराज के भाई जुवानसिंह की हत्या मृतक महेन्द्र ने की थी, जिस पर मृतक 6 माह के लिये जेल गया था तथा बाद मे कोर्ट से बरी हो गया था, इसी बात की रंजिश आरोपी गजराज व छोटू को थी , अनुविभागीय अधिकारी पुलिस अनुभाग जोबट श्री नीरज नामदेव ने बताया कि माननीय न्यायालय में विचारण में चल रहे, ऐसे गंभीर व सनसनीखेज प्रकरणों को चिन्हीत कर उनकी पृथक से राजपत्रित अधिकारी के द्वारा समीक्षा की जाती है, जिससे माननीय न्यायालय मे विचारण के दौरान सभी साक्षी समय पर पेश हो सके और निडर होकर अपना पक्ष माननीय न्यायालय मे रख सके, इसलिये उक्त् घटना के आरोपी की सजायाबी सुनिश्चित कराये जाने हेतु प्रकरण का माननीय न्यायालय मे विचारण के दौरान प्रकरण का लगातार पर्यवेक्षण किया गया, जिस पर प्रकरण मे माननीय न्‍यायालय में लगातार पेरवी हुई व परिणामस्वरूप माननीय अपर सत्र न्‍यायालय जोबट के द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर 2023 को आरोपी आरोपी गजराज पिता सुमेरसिंह 35 साल एवं छोटू पिता जुवानसिंह 20 साल, निवासीगण झेतू फलिया उदयगढ को आजीवन कारावास एवं 500 रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा प्रकरण के एक अन्य आरोपी विनोद को साक्ष्य नहीं होनें से बरी किया गया है , पुलिस अधीक्षक अलीराजपुर श्री राजेश व्यास के द्वारा उपरोक्त प्रकरण से संबंधित अधिकारियों को पुरस्कृत किये जानें की घोषणा की गई है ।

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