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झाबुआ

पोस्टर, बैनर हटाने के लिए तथा चुनावी नारे मिटाने के लिए जिले के प्रत्येक थाने में “लोक संपत्ति सुरक्षा दस्ता” पदस्थ किया गया

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झाबुआ 11 दिसम्बर, 2023। अपर कलेक्टर एवं अपर दंडाधिकारी जिला झाबुआ के आदेशानुसार मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना द्वारा पंचायतों के उप निर्वाचन वर्ष-2023 (उत्तरार्द्ध) हेतु निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता को विकासखण्ड झाबुआ की ग्राम पंचायत करड़ावद बड़ी, आमलीफलिया, सेमलिया बडा, काकरादरा खुर्द, रामा की ग्राम पंचायत कालीदेवी, बल्लोला एवं पिथनपुर, मेघनगर की ग्राम पंचायत आमलीयामल एवं तलई, थांदला की ग्राम पंचायत कलदेला, बालवासा, भेरूगढ, नवापाडा कस्बा, पेटलावद की ग्राम पंचायत सांरगी एवं रानापुर की ग्राम पंचायतों भाण्डाखेडा, मांडलीनाथु, गलती में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है।
इस कारण आगामी चुनावो के दौरान अस्त्र-शस्त्रों का दुरूपयोग रोकने के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी झाबुआ, पेटलावद, थांदला एवं मेघनगर की घोषणा के परिप्रेक्ष्य में शांतिपूर्ण, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न कराने तथा लोक शांति व्यवस्था एवं लोक सुरक्षा तथा लोक संपत्ति की सुरक्षा बनाए रखने की दृष्टि से म.प्र. संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 अंतर्गत उपरोक्त ग्राम पंचायतो में आदेश जारी किया गया है।
जिसके अंतर्गत अधिनियम की धारा-3 अंतर्गत “कोई भी जो संपत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली संपत्ति को स्याही, खडिया रंग या अन्य किसी पदार्थ से लिखकर या चिन्हित करके उसे विरूपित करेगा, वह जुर्माने से 1000/- रूपये तक का दण्डनीय होगा”। इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई भी अपराध संज्ञेय होगा।
मध्यप्रदेश संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा-5 के अंतर्गत आदेश दिया गया है कि चुनाव प्रचार के दौरान यदि विभिन्न राजनैतिक दलों अथवा चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा किसी शासकीय एवं अशासकीय भवन की दीवालों पर किसी भी प्रकार के नारे में लिखकर विकृत किया जाता है, विद्युत एवं टेलीफोन के खम्बों पर झंडिया लगाई जाती है अथवा ऐसे पोस्टर एवं बैनर लगाकर शासकीय संपत्ति को विकृत किया जाते है तो ऐसे पोस्टर एवं बैनर हटाने के लिए तथा चुनावी नारे मिटाने के लिए जिले के प्रत्येक थाने में “लोक संपत्ति सुरक्षा दस्ता” तत्काल प्रभाव से पदस्थ किया गया है। इस दस्ते में लोक निर्माण विभाग के स्थाई गैंग के पर्याप्त संख्या में कर्मचारी पदस्थ रहेंगें। यह लोक संपत्ति सुरक्षा दस्ता टी.आई., थाना प्रभारी के सीधे देख-रेख में कार्य करेगा। इस दस्ते के सहयोग देने के लिए और स्थल पर जाकर कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए संबंधित थाने का एक सहायक उप निरीक्षक (पुलिस), मुख्यालय पटवारी एवं स्थानीय निकाय के एक कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जाएगी। इस दस्ते को एक वाहन भी उपलब्ध कराया जाए, जिस पर लोक संपत्ति सुरक्षा दस्ता का बैनर लगा हो। लोक निर्माण विभाग एवं नगरीय निकाय द्वारा इस दस्ते को लोक संपत्ति को विरूपण से बचाने के लिए सभी आवश्यक सामग्री जैसे गेरू, चूना, कूची, बॉस एवं सीढ़ी आदि उपलब्ध कराई जाए। यह लोक संपत्ति सुरक्षा दस्ता निर्वाचन की समाप्ति तक टी.आई, थाना प्रभारी के सीधे देख-रेख में अपने कार्यक्षेत्र में प्रतिदिन भ्रमण करते हुए लोक संपत्तियों को विरूपित होने से रोकेगा।
पंचायतों के उप निर्वाचत वर्ष-2023 के अभ्यर्थियों द्वारा मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल द्वारा जारी आदर्श आचरण संहिता का अक्षरशः पालन किया जाना अनिवार्य होगा। यदि किसी राजनैतिक दल या चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा किसी निजी संपत्ति को बिना उसके स्वामी की लिखित सहमति के विरूपित किया जाता है तो निजी संपत्ति स्वामी द्वारा संबंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद लोक संपत्ति सुरक्षा दस्ता निजी संपत्ति को विरूपित होने के बचाने की कार्यवाही करेगा एवं थाना प्रभारी संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर विधिवत जांच कर सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत करेंगा। थाना प्रभारी लोक संपत्ति विरूपण से संबंधित प्राप्त शिकायतों को एक पंजी में पंजीबद्ध करेंगे तथा शिकायत की जांच कर तथ्य सही पाए जाने पर लोक संपत्ति सुरक्षा दस्ता को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित करेंगे। थाना प्रभारी इनके संबंध में की गई कार्यवाही से संबंधित दैनिक प्रतिवेदन रिटर्निंग ऑफीसर के माध्यम से जिला निर्वाचन कार्यालय में प्रेषित करेंगे।

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