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RATLAM

रतलाम जिले में 50 से अधिक धार्मिक स्थलों से ध्वनि विस्तारक यंत्र हटाए गए~~रतलाम जिले में बगैर लायसेंस तथा खुले में पशु मांस तथा मछली का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित

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रतलाम जिले में 50 से अधिक धार्मिक स्थलों से ध्वनि विस्तारक यंत्र हटाए गए

रतलाम /मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के पालन में रतलाम जिले में विभिन्न स्थानों पर 50 से अधिक धार्मिक स्थलों  से ध्वनि विस्तारक यंत्र शासन के दिशा निर्देशों के अनुरूप हटाए गए हैं। कलेक्टर श्री भास्कर लाक्षाकार के निर्देश पर सभी एसडीएम द्वारा अपने अपने क्षेत्र में शांति समितियां, धर्म गुरुओं के साथ राजस्व तथा पुलिस अधिकारियों की संयुक्त बैठक लेकर शासन के निर्देशों की जानकारी दी गई। इसी प्रकार जिले में शादियों धार्मिक समारोह आयोजन में डीजे संचालको, मैरिज गार्डन मालिकों को भी शासन के निर्देशों से पाबंद किया गया।

 मिली जानकारी के अनुसार जिले में जिन स्थानो पर धार्मिक स्थलों से ध्वनि विस्तारक यंत्रों को हटाया गया है उनमें- रतलाम शहर में 2, नामली में 3, बिलपांक में 4, सैलाना में 3, जावरा में 6, कालूखेड़ा में 8, बड़ावदा में 8 तथा आलोट में दो धार्मिक स्थल सम्मीलित है।

रतलाम जिले में बगैर लायसेंस तथा खुले में पशु मांस तथा मछली का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित

रतलाम /कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री भास्कर लाक्षाकार ने जिले के समस्त नगरीय निकायों में बगैर अनुज्ञप्ति के अथवा लायसेंस शर्तो के उल्लंघन पर खुले में पशु मांस तथा मछली का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित करने के निर्देश दिये है। कलेक्टर द्वारा  निर्देशित किया गया है कि लायसेंस देते समय यह सुनिश्चित किया जाये कि दुकान में साफ-सफाई  तथा कचरे का निष्पादन समुचित हो, मांस विक्रय खुले में ना हो तथा दुकानों के सामने अपारदर्शित कांच लगाया जाये। ऐसे व्यक्ति जो अवैध अथवा नियम विरूद्ध बिना अनुमति पत्र के या लायसेंस शर्तो का उल्लंघन करते हुए पशु मांस अथवा मछली का विक्रय करते है तो, उनके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

कलेक्टर श्री लाक्षाकार ने प्रभावी कार्यवाही के लिए निगम आयुक्त तथा जिले के समस्त नगर पालिका अधिकारियों एवं खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अधिकारियों को पाबंद किया है।

नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 एवं मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्रों में नगरीय निकाय के अनुमति पत्र (लायसेंस) के बिना पशु मांस तथा मछली के विक्रय नहीं करने का प्रावधान है एवं खुले में तथा बिना अनुमति पत्र (लायसेंस) अथवा लायसेंस शर्तो का उल्लंघन करते हुए पशु मांस तथा मछली के विक्रय पर प्रतिबंध किया गया है।

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