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झाबुआ

चाइना डोर से पतंग उड़ाने वाले पर अब होगी करवाई

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झाबुआ 09 जनवरी, 2024 । जनसाधारण द्वारा यह अवगत कराया गया है कि झाबुआ जिले में पतंगबाजी के दौरान चायना मेड नायलोन डोर परस्पर पतंग काटने के लिये इस्तेमाल किया जाता है, जिससे नागरिकों एवं पशु पक्षियों के घायल होने की स्थितियाँ बनती है। विद्युत वितरण कंपनी के तारों में यह धागा उलझने से तार टकराने के कारण विद्युत व्यवस्था प्रभावित होती है। उक्त स्थिति पर यदि तत्काल प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है, तो निकट भविष्य में भी पुनः उपरोक्त घटनाएँ घटित हो सकती है, जिससे व्यक्तियों की जानमाल एवं पशु-पक्षियों के जान को खतरा उत्पन्न हो सकता है। ऐसी स्थिति में चायना मेड नायलोन डोर जिसे परस्पर पतंग काटने के लिये इस्तेमाल किया जाता है, को क्रय-विक्रय एवं उपयोग पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक है। इसलिए जन सामान्य के हित/जानमाल एवं लोक शांति को बनाये रखने को दृष्टिगत रखते हुए सम्पूर्ण झाबुआ जिले की राजस्व सीमा अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 (1) के अंतर्गत झाबुआ जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में नायलोन एवं चायनीज डोर के उपयोग एवं क्रय-विक्रय को प्रतिबंधित किया जाता है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला झाबुआ सुश्री तन्वी हुड्डा द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की. धारा 144 (1) (2) के अंतर्गत एक पक्षीय आदेश पारित किया जाता है। आदेश की सूचना जिला कार्यालय, संबंधित तहसील, संबंधित थाना, नगरपालिका, नगर पंचायत एवं विकासखंड के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जावे। संबंधित थाना प्रभारी अपने क्षेत्र में इस आदेश का पालन करना सुनिश्चित करे एवं प्रत्येक ग्राम/कस्बा / शहरी क्षेत्र में लाउड स्पीकर तथा डोंडी पिटवाकर सर्व साधारण को जानकारी हेतु प्रचार-प्रसार करावेंगे तथा सार्वजनिक एवं सहज दृष्टि गोचर स्थलों पर चस्पा कर प्रकाशित करेंगे ताकि सर्व साधारण को इसकी जानकारी हो सके। इस आदेश का उल्लघंन धारा 188 भारतीय दण्ड विधान अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी होकर उसके विरूद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी।

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