Connect with us

RATLAM

सोशल मिडिया पर मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के संबंध में की जा रही जानकारी भ्रामक एवं असत्य

Published

on

सोशल मिडिया पर मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के संबंध में

की जा रही जानकारी भ्रामक एवं असत्य

रतलाम / जिला बाल संरक्षण अधिकारी महिला एवं बाल विकास श्री रजनीश सिन्हा ने बताया कि सोशल मिडिया पर मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के संबंध में माता या पिता दोनो में से किसी एक की मृत्यु पर योजना से लाभांवित किये जाने हेतु भ्रामक जानकारी प्रसारित की जा रही हैजो कि पूर्णतः असत्य है।श्री सिन्हा ने कहा कि मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना में निम्न शर्तों के अंतर्गत पात्रता की श्रेणी में वे बच्चे सम्मिलित हैं जो मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी हो एवं 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जिनके माता-पिता दोनो की मृत्यु हो चुकी है और वे रिश्तेदार अथवा संरक्षक की देखरेख में रह रहे हों।उक्त योजना में आवेदन करने हेतु हितग्राही को अपने क्षेत्र की आंगनवाडी कार्यकर्ता से संपर्क कर क्षेत्रीय परियोजना कार्यालय महिला एवं बाल विकास परियोजना में जाकर आवेदन पत्र साथ मुलभूत दस्तावेज (माता-पिता दोनों का मृत्यु प्रमाण पत्रबालक का जन्म प्रमाण पत्र/अंकसूचीसंरक्षक का आधार कार्ड एवं आय प्रमाण पत्र) संलग्न करना अनिवार्य है। योजना अंतर्गत पात्र पाये गये प्रत्येक बच्चे को 4 हजार रुपए प्रतिमाह की राशि प्रदाय की जाएगी।

देश दुनिया की ताजा खबरे सबसे पहले पाने के लिए लाइक करे प्रादेशिक जन समाचार फेसबुक पेज

प्रादेशिक जन समाचार स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए मध्यप्रदेश का सबसे बड़ा मंच है। यहां विभिन्न समाचार पत्रों/टीवी चैनलों में कार्यरत पत्रकार अपनी महत्वपूर्ण खबरें प्रकाशन हेतु प्रेषित करते हैं ।

Advertisement

Subscribe Youtube

Advertisement

सेंसेक्स

Trending

कॉपीराइट © 2021. प्रादेशिक जन समाचार

error: Content is protected !!